कोई संदेह नहीं कि इरादा जान से मारने का थाः बहन की हत्या के प्रयास में मुंबई के होटल व्यवसायी को 10 साल की कैद

Update: 2021-09-14 07:47 GMT

बॉम्बे हाईकोर्ट

बॉम्बे हाईकोर्ट ने सोमवार को दक्षिण मुंबई के एक होटल व्यवसायी को अपनी बड़ी बहन पर छह गोलियां चलाने दोषी ठहराया और 10 साल कैद की सजा सुनाई। होटल व्यवसायी ने 27 अक्टूबर, 2007 की रात को अपनी बड़ी बहन पर छह गोलियां चलाई थीं।

जस्टिस प्रसन्ना वरले और एनआर बोरकर ने कहा, "हमारे मन में कोई संदेह नहीं है कि आरोपी का इरादा हत्या करना था।" कोर्ट ने ललित टिमोथी डिसूजा को आईपीसी की धारा 307 के तहत हत्या के प्रयास का दोषी ठहराया।

अदालत ने सत्र न्यायालय के 2012 के आदेश, जिसमें धारा 307 (हत्या का प्रयास) के तहत गंभीर आरोप से बरी करने और गंभीर रूप से चोट पहुंचाने के लिए केवल तीन साल की जेल की सजा दी गई थी, को खारिज कर दिया। हाईकोर्ट ने महाराष्ट्र सरकार और पीड़ित बहन लोर्ना ड‌िसूजा की अपील को अनुमति दी।

मामला

अक्टूबर 2007 में ललित - जो शहर भर में बार और रेस्तरां की एक श्रृंखला चलाता है - ने लोर्ना पर गोलियां चलाईं, जिसके साथ 2003 से उसका संपत्ति विवाद चल रहा था।

लोर्ना ने अपने कफ परेड की इमारत के चौकीदार के साथ बहस की थी, जब उसने पाया कि उसकी पार्किंग की जगह ललित की प्रेमिका की कार से ब्लॉक है। ललित नीचे आया और दोनों में झगड़ा हो गया, जिसके बाद उसे लोर्ना को गोली मार दी।

हालांकि वह बाल-बाल बच गई। चार गोलियों ने उसके अग्न्याशय, यकृत और गुर्दे को तोड़ दिया था। एक गोली अभी भी उसकी छाती की दाहिनी दीवार में लगी है, उसे हटाया नहीं जा सकता है। डॉक्टर ने मामले की सुनवाई में बताया कि लोर्ना 12 दिनों तक वेंटिलेटर पर रही थी।

ललित ने पुलिस के सामने आत्मसमर्पण कर दिया और उसे जमानत मिल गई। हालांकि, सबूतों की कमी का हवाला देते हुए, सत्र न्यायालय ने उसे केवल "गंभीर चोट पहुंचाने" का दोषी ठहराया और जमानत दे दी।

हाईकोर्ट ने मामले को स्वीकार किया और स्वत: संज्ञान लेते हुए डिसूजा को नोटिस जारी किया कि उनकी सजा क्यों न बढ़ाई जाए। हालांकि, चूंकि अदालत ने ललित को 307 के तहत सजा सुनाई थी, इसलिए स्वत: संज्ञान लेते हुए अपील का निपटारा कर दिया गया था।

हाईकोर्ट का फैसला

उच्च न्यायालय ने माना कि ट्रायल कोर्ट ने अच्छी तरह से स्थापित कानूनी स्थिति की अनदेखी की थी कि आईपीसी की धारा 307 के तहत दंडनीय अपराध का गठन करने के लिए निर्धारक कारक इरादा है और चोट नहीं।

पीठ ने ललित की इस दलील को खारिज कर दिया कि उसने आत्मरक्षा में अपनी निहत्थे बहन पर छह गोलियां चलाईं और वह उस पर लोहे की रॉड से हमला करने आई थी। कोर्ट ने नोट किया कि चौकीदार ने अपनी गवाही में भाई-बहन की लड़ाई देखने के बावजूद लोहे की छड़ का उल्लेख नहीं किया और न ही पुलिस को दिए ललित के पहले बयान में छड़ का उल्लेख था

अपने वकीलों सुदीप पासबोला और राहुल अरोटे के माध्यम से, ललित ने तर्क दिया कि उनके पिता, जो रेस्तरां के मालिक थे, को गोली मार दी गई थी, और उसके डर को उस चश्मे से देखा जाना चाहिए।

एक वैकल्पिक निवेदन के रूप में, ललित के वकीलों ने दावा किया कि घटना बिना किसी पूर्वनियोजन के थी, हत्या का इरादा नहीं था। इसलिए, अधिकतम उसे आईपीसी की धारा 308 के तहत सजा सुनाई जा सकती है।

हालांकि, पीठ ने अभियोजक के इस तर्क को स्वीकार कर लिया कि किसी अपराध के लिए आईपीसी के चौथे अपवाद 300 के तहत आने के लिए आरोपी को क्रूरता से कार्य नहीं करना चाहिए।

कोर्ट ने कहा, "मौजूदा मामले में, आरोपी ने छह गोलियां चलाईं, वह भी एक निहत्थे पर और इस तरह एक क्रूर और असामान्य तरीके से काम किया। इस प्रकार, आरोपी आईपीसी की धारा 300 के अपवाद 4 के लाभ का हकदार नहीं है। इस प्रकार आरोपी न तो आईपीसी की धारा 300 के अपवादों के दायरे में आता है और न ही मामले के तथ्यों और परिस्थितियों पर विचार करते हुए खंड I से IV को वर्तमान मामले में आकर्षित नहीं कहा जा सकता है।"

कोर्ट ने आगे जोड़ा, "आरोपी को आईपीसी की धारा 307 के तहत दंडनीय अपराध के लिए दोषी ठहराया जाता है और 10 साल के कठोर कारावास और एक लाख रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई जाती है..."

केस टाइटल: ललित टिमोथी डिसूजा बनाम द स्टेट ऑफ महाराष्ट्र

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