विभागीय जांच और पर्याप्त सामग्री के बिना, केवल समिति की सिफारिश पर अनिवार्य सेवानिवृत्ति नहीं हो सकती: जेएंडके एंड एल हाईकोर्ट
जम्मू एंड कश्मीर एंड लद्दाख हाईकोर्ट ने बुधवार को एक फैसले में कहा कि सेवा नियमों के संदर्भ में एक सरकारी कर्मचारी को अनिवार्य रूप से सेवानिवृत्त करने की शक्ति पूर्ण है, बशर्ते संबंधित प्राधिकरण एक वास्तविक राय बनाता है कि अनिवार्य सेवानिवृत्ति सार्वजनिक हित में है।
इस तरह का आदेश विभागीय जांच के बिना, और सक्षम प्राधिकारी द्वारा प्रामाणिक राय बनाने के लिए पर्याप्त सामग्री के बिना केवल समिति की सिफारिश पर पारित नहीं किया जा सकता है।
जस्टिस ताशी रबस्तान और जस्टिस सिंधु शर्मा की खंडपीठ ने एकल पीठ के आदेश के खिलाफ केंद्र शासित प्रदेश द्वारा दायर एक पत्र पेटेंट अपील (एलपीए) की सुनवाई करते हुए टिप्पणियां कीं। एकल पीठ के आदेश में केएएस अधिकारी भूमेश शर्मा की अनिवार्य सेवानिवृत्ति के आदेश को रद्द कर दिया गया था।
पार्टियों के वकील को सुनने के बाद, उनके प्रतिद्वंद्वी तर्कों और रिकॉर्ड के अवलोकन के बाद खंडपीठ ने कहा कि यह अच्छी तरह से स्थापित है कि जब संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत याचिका में किसी आदेश को मनमानी या दुर्भावनापूर्ण के रूप में चुनौती दी जाती है, तो यह है न्यायालय के निरीक्षण के लिए दस्तावेज उपलब्ध कराना सरकार का कर्तव्य।
पीठ ने कहा,
"न केवल नियोक्ता सामग्री का उत्पादन करने के लिए बाध्य है, बल्कि यह स्थापित करने का दायित्व भी नियोक्ता पर ही है कि आदेश सार्वजनिक हित में दिया गया है।"
इस विषय पर कानून के बारे में विस्तार से बताते हुए, पीठ ने कहा कि सेवा नियमों के संदर्भ में एक सरकारी कर्मचारी को अनिवार्य रूप से सेवानिवृत्त करने की शक्ति पूर्ण है, बशर्ते संबंधित प्राधिकारी एक वास्तविक राय बनाता है कि अनिवार्य सेवानिवृत्ति सार्वजनिक हित में है।
पीठ ने आगे कहा,
"हालांकि न्यायिक पुनर्विचार का दायरा सीमित है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट द्वारा बार-बार यह माना गया है कि जब समय से पहले सेवानिवृत्ति के आदेश को चुनौती दी जाती है, तो संबंधित अधिकारियों को उन सामग्रियों का खुलासा करना चाहिए जिनके आधार पर आदेश दिया गया था"।
पीठ ने स्पष्ट किया कि अनिवार्य सेवानिवृत्ति का आदेश केवल समिति की सिफारिशों के आधार पर आधारित नहीं हो सकता है, जिस पर कानून के अनुसार सक्षम प्राधिकारी द्वारा विचार किया जाना है और केवल इसलिए कि समिति ने किसी व्यक्ति की सेवानिवृत्ति के लिए सिफारिशें की हैं, उसे अनिवार्य रूप से सेवानिवृत्त नहीं किया जा सकता है जब तक कि सक्षम प्राधिकारी अपनी स्वयं की प्रामाणिक राय बनाने के बाद इस निष्कर्ष पर न पहुंचे कि रिट याचिकाकर्ता को संस्था के हित में अनिवार्य सेवानिवृत्ति दी जा सकती है।
याचिकाकर्ता के इस तर्क पर विचार करते हुए कि सतर्कता संगठन द्वारा याचिकाकर्ता के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है, जिसे बाद में केंद्रीय जांच ब्यूरो को स्थानांतरित कर दिया गया और जांच करने के बाद सीबीआई ने विशेष न्यायाधीश भ्रष्टाचार विरोधी के समक्ष क्लोजर रिपोर्ट प्रस्तुत की,जिसे निचली अदालत ने स्वीकार कर लिया, पीठ ने कहा कि अनिवार्य सेवानिवृत्ति केवल इसलिए नहीं रखी जा सकती क्योंकि सतर्कता संगठन द्वारा रिट याचिकाकर्ता के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई थी। पीठ ने गुजरात राज्य बनाम सूर्यकांत चुन्नीलाल शाह 1999 में सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर भरोसा किया और कहा कि केवल एक आपराधिक मामले में शामिल होने से व्यक्ति के अपराध को स्थापित नहीं किया जा सकता है और इसलिए, इस तरह के कारक के आधार पर अनिवार्य सेवानिवृत्ति नहीं होगी।
अनिवार्य सेवानिवृत्ति के लिए राय का गठन संबंधित प्राधिकारी की व्यक्तिपरक संतुष्टि पर आधारित होना चाहिए, लेकिन ऐसी संतुष्टि एक वैध सामग्री पर आधारित होनी चाहिए और अदालतों के लिए यह पता लगाने की अनुमति है कि एक वैध सामग्री मौजूद है या अन्यथा, जिस पर प्रशासनिक प्राधिकरण की व्यक्तिपरक संतुष्टि आधारित है।
मामले में कानून के उक्त प्रस्ताव को लागू करते हुए पीठ ने कहा कि रिकॉर्ड से स्पष्ट रूप से पता चलता है कि रिट याचिकाकर्ता (भूमेश शर्मा) को सेवा से अनिवार्य रूप से सेवानिवृत्त होना किसी भी सामग्री पर आधारित नहीं था, यहां तक कि रिट प्रतिवादी ने रिट याचिकाकर्ता की ओर से कथित कदाचार के कार्य के संबंध में कोई विभागीय जांच भी नहीं की थी।
अपील को खारिज करते हुए और रिट कोर्ट के फैसले को बरकरार रखते हुए पीठ ने कहा,
"चूंकि राज्य रिट याचिकाकर्ता को सेवा से अनिवार्य रूप से सेवानिवृत्त करने के लिए आधार बनाने वाली सामग्री का खुलासा करने में विफल रहा है, इसलिए इसे कोई सामग्री या कोई सबूत नहीं कहा जा सकता है और इसे निश्चित रूप से मनमाना या विवेक के प्रयोग के बिना माना जा सकता है।"
पीठ ने कहा,
"हम एकल न्यायाधीश द्वारा लिए गए एक दृष्टिकोण के अलाव अन्य दृष्टिकोण को स्वीकार करने के इच्छुक नहीं हैं।"
केस टाइटल: जम्मू-कश्मीर राज्य बनाम भूमेश शर्मा।
साइटेशन : 2022 लाइव लॉ (जेकेएल) 189