आर्यन खान रिश्वत मामले में समीर वानखेड़े के खिलाफ 22 मई तक कोई दंडात्मक कार्रवाई नहीं: दिल्ली हाईकोर्ट में सीबीआई ने कहा

Update: 2023-05-18 06:34 GMT

दिल्ली हाईकोर्ट में केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) ने बुधवार को बताया कि आर्यन खान रिश्वत मामले में नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो (एनसीबी) के मुंबई के पूर्व जोनल निदेशक समीर वानखेड़े के खिलाफ 22 मई तक कोई दंडात्मक कार्रवाई नहीं की जाएगी।

जस्टिस विकास महाजन के समक्ष सीबीआई के वकील निखिल गोयल ने मौखिक आश्वासन दिया कि एजेंसी सोमवार तक वानखेड़े के खिलाफ कार्रवाई नहीं करेगी।

वानखेड़े को सीबीआई ने घूसखोरी के मामले में पूछताछ के लिए आज तलब किया।

मामला बॉलीवुड अभिनेता शाहरुख खान से 2021 क्रूज शिप ड्रग्स मामले में अपने बेटे को नहीं फंसाने के लिए 25 करोड़ रुपये की कथित मांग से जुड़ा है।

अदालत मामले में स्वतंत्र और निष्पक्ष जांच की मांग करने वाली वानखेड़े की याचिका पर सुनवाई कर रही थी। इस दौरान उन्होंने जांच एजेंसी द्वारा जारी किए गए समन पर रोक लगाने की भी मांग की।

सीबीआई द्वारा प्रारंभिक आपत्ति जताए जाने के बाद कि याचिका दिल्ली में सुनवाई योग्य नहीं है, क्योंकि मामले की विषय वस्तु महाराष्ट्र से है, वानखेड़े ने महाराष्ट्र में संबंधित अदालत से संपर्क करने की स्वतंत्रता के साथ अपनी याचिका वापस ले ली।

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