निठारी हत्याकांड : इलाहाबाद हाईकोर्ट ने सुरेंद्र कोली को 12 मामलों में, मोनिंदर पांडेर को 2 मामलों में बरी किया, मौत की सज़ा रद्द की
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने सोमवार को 2005-2006 के नोएडा सिलसिलेवार हत्या मामले (निठारी कांड) से संबंधित 12 मामलों में मुख्य संदिग्ध सुरिंदर कोली को बरी कर दिया । सभी 12 मामलों में उसे ट्रायल कोर्ट द्वारा मौत की सजा सुनाई गई थी।
वहीं, एक अन्य संदिग्ध मोनिंदर सिंह पंढेर को भी कोर्ट ने उन दो मामलों में बरी कर दिया है, जिनमें उसे ट्रायल कोर्ट ने मौत की सजा सुनाई थी।
जस्टिस अश्विनी कुमार मिश्रा और जस्टिस सैयद आफताब हुसैन रिजवी की पीठ ने पिछले महीने मामलों में फैसला सुरक्षित रखने के बाद पंढेर और कोली द्वारा दायर अपील को स्वीकार कर लिया।
जहां कोली को पहले 12 मामलों में मौत की सजा दी गई थी, वहीं पंढेर को भी ट्रायल कोर्ट ने 2 मामलों में मौत की सजा सुनाई थी।
निठारी हत्याकांड के बारे में ऐसा माना जाता है कि कुख्यात निठारी हत्याकांड 2005 और 2006 के बीच किए गए थे। यह मामला तब सामने आया जब दिसंबर 2006 में नोएडा के निठारी में एक घर के पास नाले में कंकाल पाए गए।
बाद में यह पाया गया कि मोनिंदर पांडेर घर का मालिक है और कोली उसका घरेलू नौकर था और इसलिए, दोनों के खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई।
सीबीआई ने कुल 16 मामले दर्ज किए, उनमें से सभी में कोली पर हत्या, अपहरण और बलात्कार के अलावा सबूत नष्ट करने का आरोप लगाया गया और एक मामले में पंढेर पर अनैतिक तस्करी का आरोप लगाया गया।
कई पीड़ित परिवारों के संपर्क करने के बाद गाजियाबाद अदालत ने पंढेर को पांच अन्य मामलों में तलब किया। सीबीआई के अनुसार, कोली ने कई लड़कियों की उनके शरीर के टुकड़े-टुकड़े करके हत्या कर दी थी और फिर उन्हें उनके घर के बाहर पिछवाड़े में फेंक दिया था।
पंडेर की ओर से एडवोकेट मनीषा भंडारी उपस्थित हुईं। कोली की ओर से एडवोकेट पयोशी रॉय पेश हुईं।