निर्भया केस : दया याचिका के बाद सेशन कोर्ट ने तिहाड़ जेल अधिकारियों को उठाए गए कदमों के बारे में रिपोर्ट पेश करने को कहा
पटियाला हाउस कोर्ट में सत्र न्यायाधीश सतीश अरोड़ा ने गुरुवार को तिहाड़ प्रशासन को निर्भया केस में एक दोषी द्वारा दया याचिका दायर करने के बाद जेल प्रशासन द्वारा उठाए गए कदमों पर रिपोर्ट दाखिल करने को कहा।
अदालत ने तिहाड़ जेल अधिकारियों को दिल्ली जेल नियम, 2019 के नियम 863 के साथ पढ़ें, नियम 840 के तहत अपनाई गई प्रक्रिया के बारे में अदालत को सूचित करने के लिए कहा है।
यह निर्देश एडवोकेट वृंदा ग्रोवर द्वारा 7 जनवरी, 2020 के एक आदेश पर रोक लगाने लिए आवेदन दायर करने के बाद आया है।
उस आदेश में अदालत ने 22 जनवरी, सुबह 7 बजे निष्पादन की तिथि निर्धारित की थी। आज की सुनवाई में ग्रोवर ने अदालत को सूचित किया कि वह 7 जनवरी को इस अदालत द्वारा पारित आदेश की वैधता को चुनौती नहीं दे रही हैं। उन्होंने कहा कि वह जो भी बहस कर रही हैं, वह यह है कि निष्पादन की निर्धारित तारीख, जैसा कि उस क्रम में बताया गया है, गैर-निष्पादन योग्य हो गई है, क्योंकि याचिकाकर्ता मुकेश ने पहले ही अपनी दया याचिका दायर कर दी है।
ग्रोवर के सब्मिशन के अनुसार, मुकेश की दया याचिका दो ऑथिरिटी के समक्ष लंबित है: दिल्ली के उपराज्यपाल और भारत के राष्ट्रपति।
उन्होंने शत्रुघ्न चौहान बनाम भारत संघ के मामले के साथ-साथ दिल्ली जेल मैनुअल के नियम 840 और 863 में सर्वोच्च न्यायालय के फैसले का हवाला दिया। उन्होंने कहा कि दया याचिका की अस्वीकृति के बाद न्यूनतम 14 दिनों का नोटिस दोषी को दिया जाना चाहिए। इसलिए कार्यवाही के दौरान यह स्पष्ट हो गया कि याचिकाकर्ता को 22 जनवरी की निर्धारित तारीख को निष्पादित नहीं किया जा सकता है।
तिहाड़ अधिकारियों द्वारा अदालत को यह भी सूचित किया गया था कि उन्होंने जेल मैनुअल के नियम 840 के अनुसार, फांसी की तारीख को रोकने के मुद्दे पर दिल्ली सरकार से और आदेश मांगे हैं। हालांकि, अदालत उनकी इस बात से संतुष्ट नहीं हुई।
न्यायाधीश इस तथ्य से भी असंतुष्ट थे कि अधिकारियों को कानूनी निवारण के घटनाक्रम के बारे में अदालत को सूचित करने के लिए दोषी द्वारा आवेदन दायर करने का इंतजार करना पड़ा।
यह भी देखा गया कि उच्च न्यायालय ने याचिकाकर्ता को सेशन कोर्ट का दरवाजा खटखटाने के लिए स्वतंत्रता प्रदान की थी, इस तथ्य से पता चलता है कि उक्त न्यायालय सेशन कोर्ट को इस मामले के बाद के घटनाक्रम से अवगत कराना चाहता था।
इस तरह की टिप्पणियों के बाद, अदालत ने तिहाड़ अधिकारियों को दिल्ली जेल नियम, 2018 के नियम 863 के साथ नियम 840 के तहत जेल प्रशासन के द्वारा उठाए गए कदमों के बारे में एक पूरी रिपोर्ट प्रस्तुत करने का निर्देश दिया।