निर्भया मामला : दोषियों ने फांसी रोकने की याचिका दाखिल की, पटियाला हाउस कोर्ट ने नोटिस जारी किया

Update: 2020-03-18 12:37 GMT

दिल्ली की पटियाला हाउस अदालत ने बुधवार को निर्भया गैंगरेप और हत्या मामले के चारों  दोषियों की फांसी की सज़ा पर रोक लगाने की याचिका पर नोटिस जारी किया है।

अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश धर्मेंद्र राणा गुरुवार दोपहर 12 बजे मामले की सुनवाई करेंगे।

वकील एपी सिंह के माध्यम से दी गई दलीलों में कहा गया कि 20 मार्च को होने वाली फांसी पर रोक लगाई जाए क्योंकि दोषियों ने अभी तक अपने सभी कानूनी उपायों को समाप्त नहीं किया है।

उन्होंने ध्यान दिलाया कि कि अक्षय ने भारत के राष्ट्रपति के समक्ष अपनी दूसरी दया याचिका दाखिल की  है, जबकि पवन की नाबालिग होने की  क्यूरेटिव याचिका अभी सुप्रीम कोर्ट में लंबित है।

याचिका में यह भी बताया गया है कि दोषियों की मौत की सजा को चुनौती देने वाला आवेदन अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के समक्ष भी लंबित है।

अपनी याचिका में ए पी सिंह ने अदालत को यह भी सूचित किया कि अक्षय की पत्नी ने तलाक की याचिका  दाखिल की है जो अब बिहार के औरंगाबाद में जिला अदालत के समक्ष लंबित है। इस तलाक की याचिका पर सुनवाई भी गुरुवार को होने वाली है।

इसके अतिरिक्त, पवन की ओर से विभिन्न याचिकाएं, जो दिल्ली उच्च न्यायालय के समक्ष दायर की गई हैं, वो भी लंबित हैं। इनमें भारत के चुनाव आयोग के खिलाफ दायर की याचिका भी शामिल है।

यह भी तर्क दिया गया है कि चूंकि दोषियों ने अपने सभी कानूनी उपायों को समाप्त नहीं किया है, उनको निर्धारित तिथि पर फांसी नहीं दी जा सकती।

एपी सिंह ने अपने आवेदन में, कोरोना वायरस की महामारी और विभिन्न राज्यों द्वारा उठाए गए सुरक्षा उपायों का भी हवाला दिया है और कहा है कि दोषियों को फांसी देने के लिए माहौल अनुकूल नहीं है।

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