एनआईए ने भीमा कोरेगांव मामले में एक्टिविस्ट सुधा भारद्वाज को डिफ़ॉल्ट जमानत देने के बॉम्बे हाईकोर्ट के आदेश के खिलाफ तुरंत सुनवाई की मांग की

Update: 2021-12-06 06:40 GMT

राष्ट्रीय जांच एजेंसी ( एनआईए) ने सोमवार को भीमा कोरेगांव मामले में वकील-एक्टिविस्ट सुधा भारद्वाज को डिफ़ॉल्ट जमानत देने के बॉम्बे हाईकोर्ट के आदेश को चुनौती देने वाली याचिका पर तुरंत सुनवाई की मांग की।

भारत के सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने सोमवार सुबह भारत के मुख्य न्यायाधीश के समक्ष एनआईए की याचिका का उल्लेख किया।

सॉलिसिटर जनरल ने कहा,

"डिफॉल्ट जमानत देने का आदेश (दिसंबर) 8 तारीख से प्रभावी होगा, इसलिए मुझे कल सफल होना है या हारना है। दोष दूर हो गए हैं। याचिका को क्रमांकित किया गया है।"

सीजेआई ने जवाब दिया,

"मुझे देखने दीजिए, नंबर दीजिए "

गौरतलब है कि 30 नवंबर को बॉम्बे हाई कोर्ट ने सुधा भारद्वाज की डिफॉल्ट जमानत की याचिका को इस निष्कर्ष के आधार पर स्वीकार कर लिया था कि अतिरिक्त सत्र न्यायालय, पुणे, जिसने मामले में जांच के लिए 90 दिनों से अधिक समय बढ़ाया था, ऐसा करने के लिए सक्षम नहीं था क्योंकि उसे एनआईए अधिनियम के तहत विशेष न्यायालय के रूप में अधिसूचित नहीं किया गया था।

अदालत ने निर्देश दिया कि जमानत की औपचारिकताएं पूरी करने के लिए भारद्वाज को आठ दिसंबर को निचली अदालत में पेश किया जाए।

हालांकि उच्च न्यायालय ने मामले में अन्य 8 आरोपियों को डिफ़ॉल्ट जमानत देने से यह देखने के बाद इनकार कर दिया, कि उन्होंने डिफ़ॉल्ट जमानत के लिए आवेदन नहीं किया था, जब उन्हें यह अधिकार प्राप्त हुआ था।

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