"मीडिया सहित किसी को भी जांच से ऊपर नहीं होना चाहिए": न्यूजलॉन्ड्री ने टाइम्स ग्रुप्स के 100 करोड़ रुपये के मानहानि के मुकदमे पर जवाब दाखिल किया

Update: 2021-02-09 06:50 GMT

बॉम्बे हाईकोर्ट में पाठकों द्वारा वित्त पोषित मीडिया संस्थान न्यूजलॉन्ड्री ने बेनेट कोलमैन एंड कंपनी लिमिटेड (BCCL) यानी 'टाइम्स ग्रुप' द्वारा उनके खिलाफ दायर 100 करोड़ रुपये के मानहानि के मुकदमे का जवाब में देते हुए कहा कि मीडिया सहित किसी को भी जांच से ऊपर नहीं होना चाहिए।

न्यूजलॉन्ड्री ने मंगलवार को BCCL के मानहानि के मुकदमे के खिलाफ अपना विरोध दाखिल करते हुए कहा,

"यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि BCCL जैसी संस्था, जिसका प्रेस के लिए खड़े होने का गौरवशाली इतिहास रहा है," उसने एक "छोटे और स्वतंत्र रूप से चलने वाले मीडिया आउटलेट के खिलाफ मानहानि का मुकदमा दायर किया है। हालांकि इस मीडिया आउटलेट ने सोच-समझ कर एक रेवेन्यू मॉडल चुना है, जो इसे निष्पक्ष रूप से 'अनऑफिशियल एडिटोरियल लाइन' के दबाव के बिना और विज्ञापन राजस्व (एड रेवेन्यू) खोने के डर के बिना काम करने की अनुमति देता है।"

BCCL द्वारा दिसंबर में दायर 100 करोड़ रुपये का मानहानि का मुकदमा न्यूजलॉन्ड्री द्वारा प्रकाशित दो वीडियो क्रमशः "तौडीस बनेगा तू: टीवी न्यूज एपिसोड 107" (Toadies Banega Tu: TV Newsance Episode 107) और "एक्सप्लेनः हाउ टू रिग टीआरपी" (Explained: How to Rig TRPs), अक्टूबर, 2020 और दिसंबर में प्रकाशित 1, 2020 से संबंधित है।

अंतरिम आवेदन में BCCL ने हाईकोर्ट के समक्ष 100 करोड़ रुपये जमा करने और प्रकाशन के खिलाफ अपमानजनक बयान नहीं देने और सामग्री को फिर से प्रसारित नहीं करने के लिए न्यूज़ लॉन्ड्री को निर्देश देने की मांग की है। इसके साथ ही टाइम्स नाउ (BCCL का एक प्रकाशन) के एंकर नविका कुमार और राहुल शिवशंकर को बदनाम करने के लिए बिना शर्त माफी मांगने की मांग भी की गई।

याचिका में वीडियो के "टोन और टेनर" पर सवाल उठाते हुए भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के दुरुपयोग का आरोप लगाया गया है। साथ ही इसे BCCL के वरिष्ठ प्रबंधन की प्रतिष्ठा को खराब करने का एक दुर्भावनापूर्ण प्रयास करार दिया।

पहले वीडियो में न्यूजलॉन्ड्री को टाइम्स ऑफ इंडिया और टाइम्स नाउ के अभिनेता सुशांत सिंह रापूत की मौत के मामले में अलग-अलग समय की रिपोर्ट्स के समय की तुलना करते हुए देखा जा सकता है। हालांकि इसके जवाब में न्यूज़ लांड्री ने कहा है, "विरोधाभासों की ओर इशारा करना किसी भी लिहाज से 'मानहानि' के तहत नहीं आता है।"

इसके अलावा, हालांकि BCCL ने यह नहीं कहा है कि वीडियो की सामग्री से उन्हें कोई आपत्ति है और यह है कि उन्हें एक एकल संगठन न्यूज़ लॉन्ड्री ने अलग-अलग समय में जनता तक पहुंचाया है।"

न्यूज लॉन्ड्री ने कहा,

"3 मिनट के वीडियो में से 90 सेकंड टाइम्स नाउ की न्यूज क्लिप को दिखाया गया है और BCCL के प्रबंध निदेशक विनीत जैन के ट्वीट को पढ़ने के लिए लगभग 20 सेकंड का समय लिया गया है।"

इसमें आगे कहा गया है कि उनका बचाव सच्चा है। वीडियो को इस मकसद के साथ पोस्ट किया गया था कि मीडिया घराने सटीक सामग्री की रिपोर्ट करने के बजाय बदनाम करने के इरादे से टीआरपी संचालित प्रसारण शुरू कर देते हैं। हालांकि, BCCL इस पर "अनावश्यक रूप से नाराज है।"

इसके अलावा, जवाब में कहा गया कि शिकायत [टाइम्स नाउ के खिलाफ] पेशे के सभी सदस्यों द्वारा साझा की गई है।

उनकी कार्यकारी संपादक मनीषा पांडे की ओर जवाब में कहा गया है कि टाइम्स नाउ के प्रधान संपादक, राहुल शिवशंकर और समूह संपादक, नविका कुमार के लिए किसी भी अपमानजनक टिप्पणी का इस्तेमाल नहीं किया गया है, बल्कि टिप्पणी "तथ्यात्मक रूप से सही है।"

दूसरे वीडियो के साथ BCCL की प्राथमिक चिंता नविका कुमार की तस्वीर को अन्य चैनल प्रमुखों के साथ कवर फोटो के रूप में इस्तेमाल कर रही है ताकि यह धारणा बने कि टाइम्स नाउ भी टीआरपी हेरफेर के गैरकानूनी कार्य में शामिल है।

न्यूज़लॉन्ड्री ने प्रतिक्रिया देते हुए कहा है कि उन्होंने कुमार की तस्वीर का उपयोग "नियमित पत्रकारिता प्रैक्टिस" के रूप में किया है। उदाहरण के लिए नविका कुमार ने खुद को कई मौकों पर इस तरह की प्रैक्टिस में शामिल किया है।

सोमवार को न्यायमूर्ति एके मेनन के समक्ष सुनवाई के दौरान न्यूजलॉन्ड्री का प्रतिनिधित्व वरिष्ठ अधिवक्ता निखिल सखरांडे और अधिवक्ता निपुन कात्याल ने किया, जबकि BCCL का प्रतिनिधित्व अधिवक्ता विजय हिरमथ और स्वराज जाधव ने किया।

इस मामले को 22 फरवरी को BCCL को इसकी प्रतिवाद दाखिल करने के लिए सुनवाई के लिए रखा गया है। यह मुकदमा न्यूजलॉन्ड्री, इसके निर्देशक प्रशांत सरीन और रूपक कपूर, पटकथा लेखक मेघनाद एस, निर्माता-निर्देशक आदित्य वारियर, सहायक निर्माता जूड वेस्टन, संपादक समरेंद्र दास, शोधकर्ता सुघोष जोशी और मनीषा पांडे के खिलाफ दायर किया गया है।

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