नेगोशिएबल इंस्‍ट्रूमेंट्स एक्ट| नोटिस और भुगतान के अवसर के बावजूद चेक की राशि का भुगतान नहीं करने पर जारीकर्ता आपराधिक मुकदमे का सामना करने के लिए बाध्य: दिल्ली हाईकोर्ट

Update: 2022-03-26 12:25 GMT

दिल्ली हाईकोर्ट

दिल्‍ली हाईकोर्ट ने इस बात पर जोर देते हुए कि एक बार जब कोई व्यक्ति चेक जारी करता है तो उसका भुगतान जरूर किया जाना चाहिए, कहा कि ऐसा व्यक्ति आपराधिक मुकदमे का सामना करने और परिणाम भुगतने के लिए बाध्य है, यदि नोटिस जारी करने और उक्त राशि का भुगतान करने का अवसर देने के बावजूद भुगतान नहीं किया जाता है। यह देखते हुए कि नेगोशिएबल इंस्‍ट्रूमेंट्स एक्ट चेक जारीकर्ता को पर्याप्त अवसर प्रदान करता है, जस्टिस रजनीश भटनागर ने कहा,

"एक बार जब कोई व्यक्ति चेक जारी कर देता है, तो उसका भुगतान किया जाना चाहिए और यदि इसका भुगतान नहीं किया जाता है तो जारीकर्त को नोटिस जारी करके चेक की राशि का भुगतान करने का अवसर दिया जाता है और यदि वह अभी भी भुगतान नहीं करता है तो वह आपराधिक मुकदमे और परिणाम का सामना करने के लिए बाध्य है।"

न्यायालय का विचार था कि एक बार चेक जारी करने और हस्ताक्षर स्वीकार करने के बाद, चेक धारक के पक्ष में कानूनी रूप से लागू करने योग्य ऋण की धारणा उत्पन्न होती है।

कोर्ट ने कहा,

"अभियुक्त को उक्त अनुमान का खंडन करना होता है, हालांकि आरोपी को खुद सबूत पेश करने की आवश्यकता नहीं है, वह शिकायतकर्ता द्वारा प्रस्तुत सामग्री पर भरोसा कर सकता है, हालांकि, आरोपी का बयान मात्र उक्त अनुमान का खंडन करने के लिए पर्याप्त नहीं हो सकता है।"

कोर्ट ने यह भी कहा कि दोष सिद्ध होने के बाद आरोपी को सजा देते समय यह ध्यान में रखा जाना चाहिए कि अधिनियम की धारा 138 के तहत अपराध के लिए सजा ऐसी प्रकृति की होनी चाहिए जो कानून के उद्देश्य को उचित रूप से प्रभावित करे। साथ ही किसी भी चेक के आहर्ता को उसके द्वारा जारी किए गए चेक के अनादर को हल्के में लेने की अनुमति नहीं दी जा सकती है।

कोर्ट ने कहा,

"मजिस्ट्रेट धारा 357(3) सीआरपीसी का सहारा लेकर शिकायतकर्ता की शिकायत को कम कर सकता है, जिसमें मजिस्ट्रेट द्वारा दिए जाने वाले मुआवजे की कोई सीमा का उल्लेख नहीं किया गया है और इस प्रकार, मजिस्ट्रेट को शिकायतकर्ता को देय मुआवजे की उचित राशि लगाने का अधिकार है।"

मौजूदा मामले में न्यायालय एक पुनरीक्षण याचिका पर विचार कर रहा था, जिसमें एमएम कोर्ट की ओर से पारित आक्षेपित फैसले के खिलाफ ट्रायल कोर्ट की ओर से 26.03.2021 को पारित निर्णय को रद्द करने की मांग की गई थी। एमएम ने अपने फैसले में याचिकाकर्ता को दोषी ठहराया था।

एमएम कोर्ट ने याचिकाकर्ता को 3 महीने की साधारण कारावास और 7,00,000 रुपये जुर्माना की सजा सुनाई थी, जिसे शिकायतकर्ता को मुआवजे के रूप में दिया जाना था।

एएसजे ने याचिकाकर्ता की अपील को खारिज कर दिया। सजा को संशोधित किया गया और शिकायतकर्ता को 7,00,000 रुपये का भुगतान करने का आदेश दिया गया। चार हफ्ते के भीतर जुर्माने का भुगतान नहीं करने पर तीन महीने के साधारण कारावास की सजा का आदेश दिया गया।

कोर्ट ने कहा कि संशोधनकर्ता ने चेक के संबंध में अलग-अलग रुख अपनाया था। यह कहा गया था कि विचाराधीन चेक खो गया है और वर्ष 2014 में एक शिकायत भी दर्ज कराई गई थी, हालांकि मूल शिकायत को संशोधनकर्ता द्वारा रिकॉर्ड में नहीं रखा गया था।

न्यायालय ने कहा कि संशोधनकर्ता ने संबंधित बैंक को उस चेक के बारे में सूचित नहीं किया, जो चोरी हो गया था और न ही बैंक से उक्त चेक के भुगतान को रोकने का अनुरोध किया, जो उसकी दुर्भावना को दर्शाता है।

संशोधनकर्ता के तर्क कि वह शिकायतकर्ता के लिए अजनबी था और उसके प्रति उसकी कोई कानूनी देनदारी नहीं थी, न्यायालय ने कहा कि संशोधनकर्ता शिकायतकर्ता के पक्ष में अनुमान का खंडन करने में विफल रहा है और संशोधनकर्ता का बयान भर अपने आप में अभियोजन के पूरे मामले के संबंध में संदेह पैदा करने के लिए अपर्याप्त था।

"इसलिए, मुझे ट्रायल कोर्ट द्वारा 26.03.2021 को परित आक्षेपित निर्णय में कोई कमी नहीं मिलती है, इसलिए, इसे बरकरार रखा जाता है। नतीजतन, पुनरीक्षण याचिका खारिज की जाती है।"

शीर्षक: संजय गुप्ता बनाम राज्य और अन्य।

प्रशस्ति पत्र: 2022 लाइव लॉ (दिल्ली) 239


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