NCLAT ने अपील दायर करने की परिसीमा की गणना के लिए नए निर्देश जारी किए

Update: 2023-01-02 10:38 GMT

नेशनल कंपनी लॉ अपीलेट ट्रिब्यूनल (NCLAT) ने 24.12.2022 के आदेश के तहत NCLAT के समक्ष अपील दायर करने की परिसीमा की गणना के लिए नए निर्देश जारी किए। परिसीमा की अवधि की गणना ई-फाइलिंग की तारीख से की जाएगी और हार्ड कॉपी ई-फाइलिंग के 7 दिनों के भीतर फाइल करनी होगी।

हालांकि, सक्षम प्राधिकारी किसी भी अप्रत्याशित आकस्मिकता के मामले में हार्ड कॉपी दाखिल करने की अवधि बढ़ाने के लिए स्वतंत्र है। यदि हार्ड कॉपी 7 दिनों के बाद दायर की जाती है तो उचित आदेश के लिए अपील अधिकरण के समक्ष रखी जाएगी। इसके अलावा, NCLAT रूल्स, 2016 के रूल 22 के अनुसार अपील दाखिल करने के साथ-साथ इलेक्ट्रॉनिक मोड से अपील दायर करने की आवश्यकता जारी रहेगी।

निर्देश 24.12.2022 से प्रभावी हैं। NCLAT ने परिसीमा की गणना के संबंध में F.No.10/37/2018-NCLAT वाले अपने पिछले सर्कुलर दिनांक 21.10.2022 को भी वापस ले लिया है।

संक्षिप्त पृष्ठभूमि

NCLAT रूल्स, 2016 के रूल 22 में "अपील की प्रस्तुति" का प्रावधान है, जिसे NCLAT के फाइलिंग काउंटर पर किया जाना है। NCLAT रूल्स, 2016 के रूल 103 के अनुसार, NCLAT ने इलेक्ट्रॉनिक मोड (ई-फाइलिंग) के माध्यम से अपील या कार्यवाही दाखिल करने की भी अनुमति दी है।

ई-फाइलिंग के संबंध में मानक संचालन प्रक्रिया (SOP) दिनांक 03.01.2021 प्रदान करती है:

"उल्लेखनीय है कि यह अनिवार्य है कि एडवोकेट/अधिकृत प्रतिनिधि/पार्टी-इन-पर्सन ई-फाइलिंग रसीद के साथ NCLAT रूल्स, 2016 में निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार अपील/अन्तर्वर्ती आवेदन/उत्तर/प्रत्युत्तर आदि को हार्ड कॉपी में भी फाइल करेंगे। ऑनलाइन फाइलिंग और हार्ड कॉपी उचित पृष्ठांकन के साथ मेल खाना चाहिए। कोर्ट फीस का भुगतान भारत कोष (https://bharatkosh.gov.in) के माध्यम से किया जाएगा और भुगतान रसीद संलग्न की जानी चाहिए।

हालांकि, NCLAT SOPs और निर्देशों में परिसीमा की गणना के संबंध में कोई निर्देश नहीं है, चाहे परिसीमा की गणना अपील की ई-फाइलिंग की तारीख से की जाए या उस तारीख से जब रूल 22 के अनुसार NCLAT के समक्ष अपील पेश की जाए। .

21.10.2022 को सक्षम प्राधिकारी ने निर्देश जारी किया कि NCLAT रूल्स, 2016 के रूल 22 के अनुसार परिसीमा की अवधि की गणना अपील की प्रस्तुति की तिथि से की जाएगी।

बाद में यह देखा गया कि अपील देश के विभिन्न हिस्सों से ई-फाइल की जाती है, जहां अपीलकर्ता अक्सर दूर स्थानों पर स्थित होता है और हार्ड कॉपी दाखिल करने में समय लगता है। इसलिए 24.12.2022 को NCLAT ने 21.10.2022 के पहले के आदेश को वापस ले लिया और परिसीमा की गणना के लिए नए दिशानिर्देश जारी किए।

परिसीमा की गणना के लिए दिशा-निर्देश

परिसीमा की गणना ई-फाइलिंग की तारीख से की जाएगी। ई-फाइलिंग के 7 दिनों के भीतर हार्ड कॉपी फाइल करनी होगी। हालांकि, सक्षम प्राधिकारी किसी भी अप्रत्याशित आपात स्थिति के मामले में हार्ड कॉपी दाखिल करने की अवधि बढ़ाने के लिए सूचित करने के लिए स्वतंत्र है। ऐसे मामले में जहां 7 दिनों के बाद हार्ड कॉपी फाइल की जाती है, उचित आदेश के लिए अपील अधिकरण के समक्ष रखी जाएगी। इसके अलावा, NCLAT रूल्स, 2016 के रूल 22 के अनुसार, अपील की फाइलिंग के साथ-साथ इलेक्ट्रॉनिक मोड द्वारा अपील दाखिल करने की आवश्यकता जारी रहेगी। NCLAT का दिनांक 24.12.2022 का आदेश दिनांक 21.10.2022 के आदेश को ओवरटेक करता है और तत्काल प्रभाव से लागू हो गया।

एफ. नंबर 23/4/2022-एस्ट./NCLAT

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