15 अगस्त को राष्ट्रीय ध्वज का अपमान नहीं किया गया, याचिका "अफवाह फैलाने" पर आधारित: राज्य ने सुवेन्दु अधिकारी की जनहित याचिका में कलकत्ता हाईकोर्ट को बताया

Update: 2023-09-05 11:00 GMT

कलकत्ता हाईकोर्ट ने मंगलवार को भाजपा नेता सुवेंदु अधिकारी द्वारा दायर एक जनहित याचिका पर सुनवाई जारी रखी, जिसमें दावा किया गया था कि राज्य वित्त पोषित प्राथमिक विद्यालय में "कुछ समुदायों के सदस्यों" द्वारा भारतीय राष्ट्रीय ध्वज का अपमान किया गया।

मुख्य न्यायाधीश टीएस शिवगणनम और जस्टिस हिरण्मय भट्टाचार्य की पीठ ने पिछली सुनवाई में एडवोकेट जनरल के माध्यम से राज्य को नोटिस जारी किया था, जिसमें उस दिन क्या हुआ इस पर हलफनामा मांगा गया था।

एजी एसएन मुखर्जी ने आज प्रस्तुत किया कि किसी भी झंडे का अपमान नहीं किया गया और संबंधित ध्वज उनके पास है, जिसमें छेड़छाड़ का कोई संकेत नहीं है।

एजी ने प्रस्तुत किया कि झंडे के वास्तविक विरूपण की अनुपस्थिति में जनहित याचिका "अफवाह फैलाने" के आधार पर दायर की गई।

यह प्रस्तुत किया गया : “अफवाह फैलाने के कारण ये सांप्रदायिक गड़बड़ी हुई। यह क्षेत्र आमतौर पर शांतिपूर्ण नहीं है और धार्मिक समूहों के बीच अशांति रही है। यहां तक ​​कि संबंधित स्कूल के प्रिंसिपल ने भी हमें लिखित में दिया है कि झंडे का अपमान नहीं किया गया है।"

बेंच ने इन दलीलों को सुनने के बाद याचिकाकर्ता सुवेंदु अधिकारी के वकील को अपने प्रश्न निर्देशित किए। वकील ने कहा कि उनके पास स्थानीय लोगों द्वारा शूट किए गए वीडियो फुटेज हैं, जो कथित अपवित्रता को दर्शाते हैं।

फुटेज को रिकॉर्ड पर रखने का निर्देश दिए जाने पर वकील ने स्पष्ट किया: “केवल एक सुधार माई लॉर्ड, हमारे पास झंडे के अपमान का वीडियो नहीं है, बल्कि केवल लोगों का यह कहना है कि इसे अपमानित किया गया है।”

वीडियो फुटेज रिकॉर्ड पर आने पर मामले को आगे की सुनवाई के लिए स्थगित कर दिया गया।

मामला: सुवेंदु अधिकारी बनाम पश्चिम बंगाल राज्य और अन्य


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