पार्लियामेंट के विंटर सेशन में शामिल होने की मांग को लेकर हाईकोर्ट पहुंचे सांसद अमृतपाल सिंह
पंजाब के सांसद अमृतपाल सिंह ने पार्लियामेंट के आने वाले विंटर सेशन में शामिल होने के लिए पैरोल की मांग करते हुए पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया। उनका कहना है कि लगातार हिरासत में रहने की वजह से वे एक चुने हुए प्रतिनिधि के तौर पर अपनी संवैधानिक जिम्मेदारियों को पूरा नहीं कर पा रहे हैं।
अमृतपाल सिंह अभी नेशनल सिक्योरिटी एक्ट (NSA) के तहत डिब्रूगढ़ जेल में बंद हैं। उन्होंने NSA के सेक्शन 15 का इस्तेमाल किया, जो किसी खास हालात में किसी बंदी को पैरोल देने का अधिकार किसी सक्षम अधिकारी को देता है।
NSA का सेक्शन 15, एक्ट के तहत हिरासत में लिए गए व्यक्ति की कुछ समय के लिए रिहाई से जुड़ा है। सही सरकार एक तय समय के लिए शर्तों के साथ या बिना शर्तों के कुछ समय के लिए रिहाई दे सकती है। इस रिहाई को कभी भी कैंसल कर सकती है।
पंजाब के खडूर साहिब के सांसद ने अपनी अर्जी में कहा कि वह पार्लियामेंट के सामने अपने इलाके के लोगों का प्रतिनिधित्व करना चाहते हैं। साथ ही अपने इलाके के लोगों के सामने आने वाले अलग-अलग मुद्दों को डेमोक्रेसी की सच्ची भावना और भारत के संविधान के मुताबिक उठाना चाहते हैं।
इससे पहले पिटीशनर को 05 जुलाई, 2024 को भी चार दिनों के लिए पैरोल दी गई, जिसके दौरान उन्हें शपथ ग्रहण समारोह के लिए पार्लियामेंट ले जाया गया, जहां उन्होंने पार्लियामेंट मेंबर के तौर पर शपथ ली।
याचिका में बताया गया कि पिटीशनर के एक साथी कुलवंत सिंह धालीवाल उर्फ कुलवंत सिंह रावके को भी नेशनल सिक्योरिटी एक्ट, 1980 के तहत सेंट्रल जेल, डिब्रूगढ़, असम में हिरासत में रखा गया और मौजूदा पिटीशनर की तरह ही उन्हें भी NSA एक्ट के सेक्शन 15 के तहत अपने मरे हुए चाचा का अंतिम संस्कार करने के लिए लगभग 7 दिनों के समय के लिए पैरोल की छूट दी गई थी।
Title: Amritpal Singh v. UOI & Ors.