मोटर बीमा पॉलिसी का दावा PUC प्रमाणपत्र न होने के कारण खारिज नहीं किया जा सकता : IRDAI (प्रेस रिलीज़)
इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी (IRDAI) ने एक स्पष्टीकरण जारी किया है कि मोटर बीमा पॉलिसी के तहत किसी भी दावे को अस्वीकार करने के लिए वैध प्रदूषण नियंत्रण [PUC] प्रमाण पत्र नहीं होना कोई वैध कारण नहीं है।
यह स्पष्टीकरण कुछ भ्रामक मीडिया रिपोर्टों [सोशल मीडिया पोस्ट सहित] के मद्देनज़र एक प्रेस विज्ञप्ति के माध्यम से जारी किया गया है। भ्रामक रिपोर्ट में कहा जा रहा है कि अगर दुर्घटना के समय कोई वैध पीयूसी प्रमाण पत्र नहीं है, तो मोटर बीमा पॉलिसी के तहत दावा देय नहीं है।
IRDAI ने 20 अगस्त, 2020 को जारी सर्कुलर के माध्यम से सामान्य बीमा (General Insurance) प्रदाताओं को सर्वोच्च न्यायालय के आदेशों के अनुसार, वैध PUC प्रमाणपत्र के बिना किसी मोटर वाहन की बीमा पॉलिसी का नवीनीकरण (renewal) नहीं करने की सलाह दी थी।
सुप्रीम कोर्ट ने 10 अगस्त, 2017 को एमसी मेहता मामले में आदेश पारित किए थे जिनमें मोटर बीमा पॉलिसी को नवीनीकृत करते समय बीमा कंपनियों के लिए वाहन का वैध पीयूसी प्रमाणपत्र होना सुनिश्चित करना अनिवार्य किया था। यह निर्धारित किया गया था कि जिन वाहन मालिकों के पास वैध प्रदूषण प्रमाणपत्र नहीं है, वे अपने वाहनों के बीमा का नवीनीकरण नहीं कर पाएंगे।