मिर्जापुर वेब-सीरीज़: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने निर्माताओं, निर्देशकों और लेखकों के खिलाफ एफआईआर रद्द की

Update: 2021-12-10 11:56 GMT

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने वेब सीरीज़ मिर्जापुर के खिलाफ दायर एफआईआर को रद्द कर दिया। फरहान अख्तर और रितेश सिधवानी निर्मित सीरीज़ के खिलाफ आरोप था कि यह उत्तर प्रदेश को खराब तरीके से पेश करती है।

जस्टिस एमसी त्रिपाठी और जस्टिस सुभाष विद्यार्थी की बेंच ने 'मिर्जापुर सीरीज' के निर्देशकों और लेखकों करण अंशुमान, गुरमीत सिंह, पुनीत कृष्णा और विनीत कृष्णा के खिलाफ दर्ज एफआईआर को भी खारिज कर दिया।

उल्लेखनीय है कि एक स्थानीय पत्रकार अरविंद चतुर्वेदी के कहने पर फरहान अख्तर और रितेश सिधवानी के खिलाफ 17 जनवरी 2021 को कोतवाली देहात पुलिस स्टेशन (मिर्जापुर) में आईपीसी की धारा 295-ए, 504, 505, 34 और सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम की धारा 67-ए के तहत एफआईआर दर्ज की गई थी।

एफआईआर के अनुसार शिकायतकर्ता का प्राथमिक आरोप यह था कि वेब सीरीज़ मिर्जापुर में 'कुछ' दृश्यों में मिर्जापुर शहर को असामाजिक और अपराध ग्रस्त क्षेत्र के रूप में दर्शाया गया था। सीरीज ने अवैध संबंधों, गाली-गलौज, जातिवाद को बढ़ावा दिया है। साथ ही कानूनी/न्यायिक व्यवस्था की एक गलत/दूषित तस्वीर दिखाता है।

शिकायतकर्ता ने कहा था कि मिर्जापुर शहर का ऐसा चित्रण मिर्जापुर में जीवन की वास्तविकता से बहुत दूर है और इससे उनकी भावनाओं को ठेस पहुंची है ।

दिलचस्प बात यह है कि पहले मुखबिर ने इस तथ्य का भी उल्लेख किया था कि उसके कुछ दोस्तों / परिचितों ने उसे "कालीन भैया" कहना शुरू कर दिया है, जो सीरीज़ में विभिन्न गैर-कानूनी गतिविधियों में शामिल है ।

इस साल की शुरुआत में, निर्माताओं ने एफआईआर को रद्द करने के लिए अदालत का दरवाजा खटखटाया था। उसके बाद शो के लेखकों और निर्देशकों ने भी अदालत का दरवाजा खटखटाया था। कोर्ट ने इस साल जनवरी और फरवरी में उनकी गिरफ्तारी पर रोक लगा दी थी।

याचिकाकर्ताओं (फरहान अख्तर और रितेश सिधवानी) ने अदालत के समक्ष प्रस्तुत किया कि उक्त श्रृंखला विशुद्ध रूप से काल्पनिक है, जिसे प्रत्येक एपिसोड की शुरुआत में एक अस्वीकरण के माध्यम से विशेष रूप से स्पष्ट किया गया है।

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