गुजरात कोर्ट ने 2016 के ऊना कोड़ेबाजी मामले में पांच दोषियों को 5 साल की जेल की सज़ा सुनाई

Update: 2026-03-17 13:45 GMT

गिर सोमनाथ ज़िले के वेरावल में एक गुजरात कोर्ट ने मंगलवार (17 मार्च) को 2016 के ऊना कोड़ेबाजी मामले में पांच लोगों को 5 साल की जेल की सज़ा सुनाई। यह मामला 11 जुलाई 2016 को ऊना में एक मरी हुई गाय की खाल उतारने के आरोप में चार दलित पुरुषों पर हुए हमले से जुड़ा है।

आरोप है कि इन पुरुषों को गैर-कानूनी तरीके से पुलिस लॉकअप में भी रखा गया और पुलिस अधिकारियों ने उनके साथ मारपीट की थी।

PTI की रिपोर्ट के अनुसार, सेशंस कोर्ट ने इन पांचों दोषियों पर जुर्माना भी लगाया।

सोमवार को सेशंस कोर्ट ने कोड़ेबाजी के इस मामले में इन पांच लोगों को दोषी ठहराया, जबकि 35 अन्य आरोपियों को बरी कर दिया।

बताया गया कि इन पांचों पुरुषों को IPC की धारा 323 (साधारण चोट पहुंचाना), 324 (खतरनाक हथियारों से जानबूझकर चोट पहुंचाना), 342 (गलत तरीके से कैद करना) और 504 (जानबूझकर अपमान करना) के तहत, और साथ ही अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम की धारा 3 (1)(D) और 3 (1)(E)(R)(S)(U) के तहत दोषी ठहराया गया।

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