ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक्स एक्ट की धारा 27 (डी) के तहत निर्धारित न्यूनतम सजा को कम किया जा सकता है, यदि आरोपी याचिका में बारगेन करता है: कर्नाटक हाईकोर्ट

Update: 2022-09-02 09:16 GMT

Karnataka High Court

कर्नाटक हाईकोर्ट ने ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक्स एक्ट, 1940 की धारा 27 (डी) के तहत निर्धारित न्यूनतम सजा से कम सजा देने के ट्रायल कोर्ट के आदेश को बरकरार रखा है, यह देखते हुए कि आरोपी ने सीआरपीसी की धारा 265-बी के तहत एक दलील दी थी और उसने अपना अपराध स्वीकार कर लिया था।

इसने राज्य सरकार द्वारा सजा बढ़ाने की मांग वाली एक अपील को खारिज कर दिया।

धारा 27 (डी) में कम से कम एक वर्ष की अवधि के लिए कारावास का प्रावधान है, जिसे 20,000 रुपये जुर्माने के साथ दो वर्ष तक बढ़ाया जा सकता है। जुर्माना कम नहीं हो सकता है। हालांकि, न्यायालय एक वर्ष से कम अवधि के कारावास की सजा देने के लिए निर्णय में पर्याप्त या विशेष कारण दर्ज कर सकता है।

वर्तमान मामले में, प्रतिवादी पर अनुसूचित दवाओं को अनधिकृत रूप से बेचने का आरोप लगाया गया था। ट्रायल कोर्ट ने उन्हें 2015 में ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक्स रूल्स, 1945 के नियम 65(2) और नियम 65(3)(1) के साथ पठित अधिनियम की धारा 18(ए)(vi) के तहत दोषी ठहराया था। उन्हें धारा 27(d) के तहत न्यायालय के उठने तक एक दिन के कारावास की सजा सुनाई गई थी।

प्रथम अपीलीय अदालत ने राज्य की अपील को खारिज कर दिया था जिसके बाद उसने हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। हाईकोर्ट के सरकारी वकील ने तर्क दिया कि नीचे के दोनों न्यायालयों ने अपर्याप्त सजा लगाने के लिए कोई कारण नहीं बताया है।

हालांकि, जस्टिस के सोमशेखर की एकल न्यायाधीश की पीठ ने कहा,

"जब पक्ष ड्रग एंड कॉस्मेटिक्स एक्ट, 1940 के प्रावधानों के उल्लंघन के लिए उनके बीच सामने आए मुद्दों के संदर्भ में आपराधिक अभियोजन मामले को बंद करने के लिए 'प्ली बार्गेनिंग' की मांग करते हुए पारस्परिक रूप से आगे आए थे तो ट्रायल कोर्ट ने प्रतिवादी/आरोपी द्वारा दायर आवेदन स्वीकार कर लिया था, प्‍ली बार्गेंनिंग का लाभ दिया, जिसे शिकायतकर्ता/राज्य द्वारा भी अनुमोदित किया गया था, जिसका प्रतिनिधित्व सहायक लोक अभियोजक ने इस तथ्य के मद्देनजर किया था कि आरोपी दोष स्वीकार किया था और न्यायालय के उठने तक एक दिन के कारावास की सजा भुगतने और 10,000 रुपये का जुर्माना देने के लिए सहमत था।"

इसने तब कहा, "इसलिए, इस याचिका में, ट्रायल कोर्ट के साथ-साथ प्रथम अपीलीय न्यायालय के उक्त निर्णयों में हस्तक्षेप का आह्वान करने का कोई मतलब नहीं है क्योंकि हस्तक्षेप के लिए कॉल करने के लिए कोई आवश्यक परिस्थितियां उत्पन्न नहीं होती हैं.."

केस टाइटल: कर्नाटक राज्य बनाम एसबी शिवशंकर

केस नंबर: 2018 की आपराधिक पुनरीक्षण याचिका संख्या 775

साइटेशन: 2022 लाइव लॉ (कर) 345

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