लॉकडाउन उपाय राज्य सख्ती से लागू करें : केंद्रीय गृह मंत्रालय

Update: 2020-04-03 04:45 GMT

केंद्रीय गृह मंत्रालय ने गुरुवार को सभी राज्यों के मुख्य सचिवों को 24 मार्च को केंद्र सरकार द्वारा जारी लॉकडाउन उपायों को सख्ती से लागू करने के लिए कहा।

इसके मद्देनजर, राज्य अधिकारियों को आईपीसी की धारा 188 के अलावा, आपदा प्रबंधन अधिनियम के तहत संबंधित प्रावधानों को व्यापक रूप से प्रचारित करने के लिए निर्देशित किया गया है, जिसका उपयोग लॉकडाउन उल्लंघनकर्ताओं के खिलाफ किया जा सकता है।

मंत्रालय ने राज्य के मुख्य सचिवों को संबोधित एक पत्र में कहा,

" ऑर्डर नंबर 40-3 / 2020-डीएम-आई (ए) दिनांक 24.03.2020 किए गए लॉकडाउन उपायों में, यह स्पष्ट रूप से उल्लेख किया गया है कि" इन रोकथाम उपायों का उल्लंघन करने वाले किसी भी व्यक्ति के खिलाफ आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 की धारा 51 से 60 के प्रावधान, इसके अलावा आईपीसी की 188 धारा के तहत कानूनी कार्रवाई की जाएगी। "...

यह अनुरोध किया जाता है कि लोक प्राधिकारियों और नागरिकों के ध्यान में, डीएम अधिनियम और आईपीसी के तहत दंडात्मक प्रावधानों को व्यापक रूप से प्रसारित किया जाना चाहिए और लॉकडाउन उपायों के उल्लंघन के लिए, डीएम अधिनियम और आईपीसी के प्रासंगिक प्रावधानों के तहत कार्रवाई कानून प्रवर्तन द्वारा की जाएगी। "

सरकार के आदेशों और सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों के बावजूद, लॉकडाउन के दौरान भीड़भाड़ और अनावश्यक आंदोलन के बारे में पर्याप्त संख्या में रिपोर्टें आई हैं।

अलख आलोक श्रीवास्तव बनाम भारत संघ ने मंगलवार को एक रिट याचिका पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने "विश्वास और आशा" व्यक्त की थी कि "सभी संबंधित अर्थात राज्य सरकारें, सार्वजनिक प्राधिकरण और इस देश के नागरिक ईमानदारी से पालन करेंगे।

उसी को दोहराते हुए, मंत्रालय ने जोर देकर कहा है कि लॉकडाउन उपायों के उल्लंघनकर्ताओं पर अधिकारियों द्वारा कड़ी कार्रवाई की जानी चाहिए।



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