ट्रायल को टालना या अपील की सुनवाई में देरी ही सजा कम करने का आधार नहीं: जम्मू-कश्मीर हाई कोर्ट

Update: 2023-05-18 17:12 GMT

Jammu and Kashmir and Ladakh High Court

जम्मू एंड कश्मीर एंड लद्दाख हाईकोर्ट ने कहा है कि केवल सुनवाई में देरी या अपील पर निर्णय लेने में देरी को सजा कम करने का एक वैध कारण नहीं माना जा सकता है, खासकर तब जब अपीलकर्ता को अपील प्रक्रिया के दौरान अंतरिम जमानत दी गई हो।

जस्टिस संजय धर की एकल पीठ ने स्टेट ऑफ राजस्थान बनाम बनवारी लाल और अन्य, 2022 लाइवलॉ (एससी) 357 का उल्लेख करते हुए कहा,

"... सुनवाई में देरी या अपील के फैसले में देरी सजा को कम करने का आधार नहीं हो सकती है, खासकर जब अपील की लंबितता के दौरान, अपीलकर्ता को 08.11.2016 के आदेश के संदर्भ में अंतरिम जमानत दी गई हो और वह आज भी जमानत पर हैं।"

जस्टिस धर प्रधान सत्र न्यायाधीश, पुलवामा द्वारा पारित सजा के फैसले और सजा के आदेश के खिलाफ एक अपील पर सुनवाई कर रहे थे, जिसमें अपीलकर्ता को आरपीसी की धारा 304 भाग II के तहत अपराध का दोषी ठहराया गया था और सात साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई गई थी और 1 लाख रुपये का जुर्माना देना होगा।

दोषसिद्धि के फैसले को चुनौती देने के इरादे के बिना, अपीलकर्ता ने कहा कि वह ट्रायल कोर्ट द्वारा बिना किसी ठोस कारण दी गई सजा की मात्रा से व्यथित था। यह प्रस्तुत किया गया था कि घटना 11 साल से अधिक समय पहले हुई थी और अपीलकर्ता ने लगभग 4 वर्षों तक मुकदमे का सामना किया था। इसके बाद, अपील 6 साल से अधिक समय तक लंबित रही। याचिकाकर्ता के वकील के अनुसार, इन कारकों ने सजा को कम करने का आधार बनाया।

इस प्रकार यह आग्रह किया गया था कि सजा को पहले से ही हिरासत में लिए गए समय तक कम किया जाए और जुर्माने की राशि पर पुनर्विचार किया जाए क्योंकि अपीलकर्ता एक निजी स्कूल में शिक्षक था जो बहुत कम वेतन कमा रहा था।

राज्य की ओर से पेश वकील ने कहा कि अपीलकर्ता के कृत्य के परिणामस्वरूप एक युवा लड़के की मृत्यु हो गई है और अपराध की गंभीरता को देखते हुए, आक्षेपित सजा में हस्तक्षेप करने का कोई अधिकार नहीं है।

शुरुआत में, पीठ ने कहा कि आरपीसी की धारा 304 भाग- II के तहत अपराध के लिए अधिकतम सजा बिना किसी जुर्माने के दस साल तक बढ़ाई जा सकती है। यह देखा गया कि अपीलकर्ता को एक युवा छात्र की मौत का दोषी ठहराया गया है, जो अपने माता-पिता की एकमात्र उम्मीद रहा होगा, और इस प्रकार, उसके मामले में सजा देने में ज्यादा नरमी नहीं बरती गई। इसमें कहा गया है कि ट्रायल कोर्ट ने अधिकतम सजा नहीं देने पर पर्याप्त विचार किया था।

जुर्माने की राशि पर आगे विचार करते हुए पीठ ने पाया कि उसकी सामाजिक और आर्थिक पृष्ठभूमि को देखते हुए यह राशि अत्यधिक नहीं थी।

उक्त कानूनी स्थिति के मद्देनजर पीठ ने अपीलकर्ता की दोषसिद्धि में हस्तक्षेप करने से इनकार कर दिया और शेष सजा काटने के लिए उसे पंद्रह दिनों की अवधि के भीतर निचली अदालत के समक्ष आत्मसमर्पण करने का निर्देश दिया।

केस का टाइटल: नज़ीर अहमद गनई बनाम जम्मू-कश्मीर राज्य।

साइटेशन: 2023 लाइवलॉ (जेकेएल) 123

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