प्रेस की स्वतंत्रता पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है: उड़ीसा हाईकोर्ट जनता को COVID-19 उपचार का लाभ उठाने से रोकने के आरोपी पत्रकार के खिलाफ मामला रद्द किया

Update: 2023-07-01 10:47 GMT

उड़ीसा हाईकोर्ट ने एक COVID-19 मरीज और एक अन्य व्यक्ति के बीच बातचीत का प्रसारण करने के लिए ओडिशा टेलीविजन नेटवर्क (ओटीवी) नामक समाचार एजेंसी के एक इनपुट एडिटर के खिलाफ लंबित आपराधिक कार्यवाही को रद्द कर दिया है, जिसमें मरीज ने COVID महामारी से निपटने में राज्य सरकार की कुछ निष्क्रियताओं की आलोचना की थी।

पत्रकार को राहत देते हुए चीफ जस्टिस डॉ एस मुरलीधर की एकल न्यायाधीश पीठ ने 'प्रेस स्वतंत्रता' के महत्व को रेखांकित किया और कहा, "न्यायालय का विचार है कि याचिकाकर्ता, जो ओटीवी का इनपुट एडिटर है, के खिलाफ इस तरह के आपराधिक मामले जारी रहने से प्रेस की स्वतंत्रता पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की संभावना है।"

पृष्ठभूमि

दो व्यक्तियों के बीच टेलीफोन पर हुई बातचीत की ऑडियो रिकॉर्डिंग, जिनमें से एक ने दावा किया था कि वह कोरोना पॉजिटिव पाए जाने के बाद एक COVID ​​अस्पताल से लौटा है, 6 अगस्त, 2020 को ओटीवी न्यूज चैनल द्वारा प्रसारित की गई थी।

उक्त बातचीत को ओटीवी ने यूट्यूब और अन्य सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर अपलोड किया था। आरोप था कि बातचीत में शामिल एक व्यक्ति ने कोरोना महामारी की गंभीरता को कम करके बताया और दावा किया कि यह बिना इलाज और दवा के ठीक हो जाएगी।

इसलिए, याचिकाकर्ता (ओटीवी के एक इनपुट एडिटर) के खिलाफ आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 की धारा 52 सहपठित आईपीसी की धारा 269, 270, 120-बी और 505 (1) (बी) के तहत एक एफआईआर दर्ज की गई।

आरोप लगाया गया कि ऑडियो रिकॉर्डिंग के इस तरह के प्रसार के परिणामस्वरूप, जनता में चिकित्सा उपचार प्रोटोकॉल और COVID ​​रोगियों के नैदानिक ​​प्रबंधन के संबंध में भय/चिंता फैल रही थी।

यह भी दावा किया गया कि ओटीवी COVID रोगियों के इलाज के लिए केंद्र सरकार के धन के दुरुपयोग और भुवनेश्वर नगर निगम (बीएमसी) और अन्य निजी COVID ​​अस्पतालों द्वारा दैनिक लक्ष्यों को पूरा करने के लिए फर्जी मामलों को भर्ती करने के बारे में गलत जानकारी फैला रहा था।

यह आरोप लगाया गया था कि सरकार और जनता के बीच विश्वास की कमी पैदा करके, उपरोक्त ऑडियो क्लिप के ओटीवी द्वारा प्रसारण से दहशत और भय फैलने और जनता को राज्य के खिलाफ अपराध करने के लिए प्रेरित करने की संभावना थी।

अपने खिलाफ शुरू की गई आपराधिक कार्यवाही से व्यथित होकर, याचिकाकर्ता ने इसे रद्द करने की प्रार्थना करते हुए हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया।

निष्कर्ष

बातचीत की ट्रांसक्रिप्ट को पढ़ने के बाद, न्यायालय ने माना कि इससे पता चलता है कि एक COVID ​​रोगी कुछ सावधानियां बरतना चाहता है और उसे किस प्रकार के उपचार की आवश्यकता हो सकती है। इसमें मास्क के उपयोग और COVID ​​महामारी के प्रसार को रोकने के लिए कदम उठाने के महत्व पर भी प्रकाश डाला गया।

न्यायालय का विचार था कि राज्य यह बताने में असमर्थ था कि बातचीत के किस सटीक हिस्से में जनता के सदस्यों के बीच दहशत फैलाने और चिंता पैदा करने की क्षमता थी।

कोर्ट ने कहा, "निष्पक्ष रूप से देखने पर, यह नहीं कहा जा सकता कि उपरोक्त ऑडियो क्लिप के प्रसारण से जनता में अनावश्यक घबराहट पैदा होगी, जैसा कि राज्य ने दावा किया है।"

कोर्ट ने रेखांकित किया कि याचिकाकर्ता एक समाचार एजेंसी यानी ओटीवी का पत्रकार है जो मुख्य रूप से समाचार प्रसारित करती है। इस प्रकार, इसने अर्नब रंजन गोस्वामी बनाम यूनियर ऑफ इंडिया मामले में सुप्रीम कोर्ट द्वारा की गई निम्नलिखित टिप्पणियों का हवाला देते हुए पत्रकारिता की स्वतंत्रता के महत्व और सत्ता के सामने सच बोलने की आवश्यकता को दोहराया:

“पत्रकारिता की स्वतंत्रता का प्रयोग अनुच्छेद 19(1)(ए) द्वारा संरक्षित भाषण और अभिव्यक्ति के मूल में निहित है। याचिकाकर्ता एक मीडिया पत्रकार है। उनके द्वारा होस्ट किए जाने वाले टेलीविजन शो पर विचारों का प्रसारण अनुच्छेद 19(1)(ए) के तहत भाषण और अभिव्यक्ति के उनके मौलिक अधिकार का प्रयोग है। भारत की स्वतंत्रता तब तक सुरक्षित रहेगी जब तक पत्रकार प्रतिशोध की धमकी से डरे बिना सत्ता के सामने सच बोल सकते हैं।''

न्यायालय इस बात से संतुष्ट था कि जिन अपराधों के तहत एफआईआर दर्ज की गई थी, वे प्रथम दृष्टया याचिकाकर्ता के खिलाफ नहीं बने थे और उसके खिलाफ इस तरह के गंभीर आपराधिक मामले जारी रहने से प्रेस की स्वतंत्रता पर 'डराने वाला प्रभाव' पड़ने की संभावना है।

कोर्ट ने कहा,

“वास्तव में, यह बातचीत एक कैजुअल बातचीत प्रतीत होती है जिसका उद्देश्य जनता में दहशत पैदा करना नहीं है। इसकी अत्यधिक संभावना नहीं है कि यह एक बातचीत किसी तरह से जनता को COVID के इलाज से बचने के लिए प्रेरित करेगी, जिसके परिणामस्वरूप महामारी फैल जाएगी। जनता को राज्य के खिलाफ अपराध करने के लिए प्रेरित करना तो दूर की बात है।"

तदनुसार, याचिका स्वीकार कर ली गई और लंबित आपराधिक कार्यवाही रद्द कर दी गई।

केस टाइटल: स्वाधीन कुमार राउत बनाम ओडिशा राज्य

केस नंबर: सीआरएलएमसी नंबर 1247/2020

साइटेशन: 2023 लाइव लॉ (Ori) 71

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