एनसीएलटी की इंदौर पीठ को सप्ताह में कम से कम दो दिन काम करे: मध्य प्रदेश हाईकोर्ट

Update: 2021-12-15 07:46 GMT

मध्य प्रदेश हाईकोर्ट

मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने केंद्र सरकार से राष्ट्रीय कंपनी कानून न्यायाधिकरण (एनसीएलटी) की इंदौर पीठ को सप्ताह में कम से कम दो दिन काम करने को कहा है।

न्यायमूर्ति सुजॉय पॉल और न्यायमूर्ति प्रणय वर्मा की खंडपीठ ने इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कहा कि एनसीएलटी की इंदौर पीठ के अभी तक काम न करने के कारण अधिकार क्षेत्र के वादियों और वकीलों को अहमदाबाद की यात्रा करनी पड़ रही है।

याचिकाकर्ता के वकील द्वारा यह प्रस्तुत किया गया कि एनसीएलटी की पीठ को दिनांक 08.03.2019 की अधिसूचना द्वारा इंदौर में गठित करने का निर्देश दिया गया था। हालांकि, आज तक अधिसूचना को लागू नहीं किया जा सका।

यह प्रस्तुत किया गया कि इस अधिकार क्षेत्र के वादियों और वकीलों को अहमदाबाद की यात्रा करनी पड़ रही है, और वहां भी सुनवाई नियमित आधार पर नहीं होती है।

अदालत के समक्ष आगे यह प्रस्तुत किया गया कि यह वादियों और वकीलों के लिए एक थका देने वाला और महंगा मामला है। इस प्रकार, इंदौर में सप्ताह में कम से कम दो दिन ट्रिब्यूनल खोलने के लिए उचित निर्देश दिए जाने की मांग की गई।

यह भी तर्क दिया गया कि अहमदाबाद पीठ में मामलों की सुनवाई नहीं हुई और इस पृष्ठभूमि में वकीलों और वादियों को अहमदाबाद भेजने के बजाय एक तदर्थ आधार व्यवस्था की जाए ताकि मामलों को इंदौर में एक सप्ताह में कम से कम दो दिनों में उठाया जा सके।

भारत संघ के वकील ने बताया कि इंदौर में एनसीएलटी बेंच का पूरा बुनियादी ढांचा पहले से ही तैयार है। उपयुक्त प्राधिकारी ने एक व्यक्ति को इंदौर बेंच के लिए सदस्य (तकनीकी) के रूप में नियुक्त करने के लिए भी चुना है।

हालांकि, यह प्रस्तुत किया गया कि बाद में उक्त सदस्य ने शामिल होने से इनकार कर दिया। इस प्रकार, एक नए व्यक्ति के चयन की प्रक्रिया जारी है।

इसलिए, एक नए सदस्य को नियुक्त करने में कितना समय लगने की संभावना है, यह निर्देश लेने के लिए संघ को समय देते हुए न्यायालय ने उम्मीद की कि प्रतिवादी इंदौर बेंच एनसीएलटी को सप्ताह में कम से कम दो दिन कार्यात्मक बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ेगा।

मामले को अब 10 जनवरी, 2022 को सुनवाई के लिए सूचीबद्ध किया गया है।

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