मद्रास हाईकोर्ट ने आयुष डॉक्टरों को गर्भवती महिलाओं पर अल्ट्रासाउंड तकनीक करने की अनुमति मांगने वाली अपील पर नोटिस जारी किया

Update: 2023-07-21 11:47 GMT

मद्रास हाईकोर्ट ने गुरुवार को तमिलनाडु आयुष सोनोलॉजिस्ट एसोसिएशन द्वारा दायर अपील में केंद्र और राज्य सरकारों को नोटिस जारी किया, जिसमें एकल न्यायाधीश के आदेश को चुनौती दी गई थी, जिसमें गर्भवती महिलाओं पर अल्ट्रा सोनोग्राम और अन्य अल्ट्रासाउंड तकनीकों को करने की अनुमति की मांग करने वाली उनकी याचिका को खारिज कर दिया गया था।

चीफ जस्टिस एसवी गंगापुरवाला और जस्टिस पीडी औदिकेसवालु की पीठ ने केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, आयुष मंत्रालय, केंद्रीय भारतीय चिकित्सा परिषद, चिकित्सा और ग्रामीण स्वास्थ्य सेवाओं के निदेशक और तमिलनाडु भारतीय चिकित्सा बोर्ड को 25 सितंबर तक नोटिस जारी किया।

26 मई को एक एकल न्यायाधीश ने फैसला सुनाया कि केवल गर्भधारण-पूर्व और प्रसव-पूर्व निदान तकनीक (लिंग चयन पर प्रतिबंध) अधिनियम, 1994 के तहत निर्दिष्ट विशेष योग्यता रखने वाला डॉक्टर ही गर्भवती महिलाओं पर अल्ट्रा सोनोग्राम और अन्य अल्ट्रा साउंड तकनीकें कर सकता है। अदालत ने कहा था कि नैदानिक ​​प्रक्रियाओं और अल्ट्रा सोनोग्राम/अल्ट्रासाउंड तकनीकों को लागू करने के लिए, प्री-कॉन्सेप्शन और प्री-नेटल डायग्नोस्टिक तकनीक अधिनियम तमिलनाडु क्लिनिकल एस्टैब्लिशमेंट एक्ट पर लागू होगा।

एकल न्यायाधीश ने आगे कहा था कि केंद्रीय अधिनियम के अनुसार, विशेष योग्यता रखने वाले योग्य डॉक्टर ही गर्भवती महिलाओं पर नैदानिक प्रक्रियाओं और अल्ट्रा सोनोग्राम/अल्ट्रासाउंड तकनीकों को करने के लिए पात्र हैं। अदालत ने कहा कि केंद्रीय अधिनियम के तहत नियम सभी एमबीबीएस डॉक्टरों के लिए विशेष छह महीने के 'एब्डोमिनो पेल्विक अल्ट्रासोनोग्राफी में बुनियादी बातों पर लेवल वन कोर्स' का भी प्रावधान करते हैं।

अदालत ने फैसला सुनाया था कि पाठ्यक्रम में केवल एक सामान्य विषय का निर्धारण अपर्याप्त है और इसे न्यूनतम आवश्यकताओं को पूरा करने वाला नहीं माना जा सकता है।

एसोसिएशन ने दलील दी थी कि आयुष डॉक्टर, जो इसके सदस्य हैं, ने अल्ट्रा सोनोग्राम में सर्टिफिकेट कोर्स किया है। यह भी प्रस्तुत किया गया कि ये तकनीकें उनकी मुख्य डिग्री के लिए निर्धारित पाठ्यक्रम में भी शामिल हैं। तमिलनाडु क्लिनिकल एस्टेब्लिशमेंट (रेगुलेशन) नियमों पर भरोसा करते हुए, एसोसिएशन ने तर्क दिया था कि आयुष डॉक्टर विभिन्न नैदानिक ​​प्रक्रियाओं और अल्ट्रा सोनोग्राम/अल्ट्रासाउंड तकनीकों का अभ्यास करने और उन्हें करने के लिए योग्य हैं।

केस टाइटल : तमिलनाडु आयुष सोनोलॉजिस्ट एसोसिएशन बनाम यूनियन ऑफ इं‌डिया और अन्य

केस नंबर: WA 1780 ऑफ़ 2023

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