मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने खुले ट्यूबवेल में बच्चों की मौत के मामले में स्वत: संज्ञान लिया

Update: 2023-06-14 04:00 GMT

मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने खुले नलकूप (Tube-Well) में बच्चों की मौत के मामले में सोमवार को स्वत: संज्ञान लिया।

मुख्य न्यायाधीश रवि मालिमथ और जस्टिस विशाल मिश्रा की खंडपीठ ने इस मुद्दे पर मामला दर्ज करते हुए कहा कि यह मामला पूरे मध्य प्रदेश में खुले नलकूपों में बच्चों की दुर्भाग्यपूर्ण मौत से संबंधित है।

अदालत ने कहा, "इसलिए, याचिका को दैनिक समाचार पत्रों में किए गए विभिन्न प्रकाशनों के आधार पर एक स्वत: संज्ञान कार्यवाही के रूप में दर्ज किया गया है।"

मध्य प्रदेश के सीहोर जिले में 6 जून को तीन साल की एक बच्ची 300 फीट गहरे खुले बोरवेल में गिर गई और लगभग 40 फीट पर फंस गई और उसके बचाव के लिए इस्तेमाल की गई मशीनों के कंपन के कारण आगे 100 फीट की गहराई तक फिसल गई। दो दिन बाद उसे बेहोशी की हालत में बोरवेल से बाहर निकाला गया और मृत घोषित कर दिया गया।

मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक मध्य प्रदेश में एक साल में खुले बोरवेल में बच्चों के गिरने और उनमें से कुछ के मरने की आधा दर्जन से ज्यादा घटनाएं हो चुकी हैं।

केस टाइटल: Re (Suo Motu) बनाम मध्य प्रदेश राज्य और अन्य।

कोरम: मुख्य न्यायाधीश रवि मालिमथ और जस्टिस विशाल मिश्रा

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