13 दोषियों को 7 साल की जेल, क्या है मधु मॉब लिंचिंग केस?

Update: 2023-04-05 11:27 GMT

केरल की स्पेशल SC/ST कोर्ट ने मधु मॉब लिंचिंग केस में दोषियों को सजा सुनाई। कोर्ट ने 14 में से 13 दोषियों को 7 साल सश्रम कारावास और 16 वें आरोपी-मुनीर को 3 महीने की जेल की सजा सुनाई है। साथ ही पहले आरोपी पर एक लाख पांच हजार, बाकी 12 आरोपी पर एक लाख 18 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया गया है। 16 वें आरोपी को आईपीसी की धारा 352 के तहत दोषी पाया गया। उस पर 500 रुपए का जुर्माना लगाया गया है। चूंकि मुनीर पहले ही रिमांड के दौरान जेल की अवधि पूरी कर चुका था, इसलिए अदालत ने जुर्माना अदा करने पर उसे जेल से रिहा करने को कहा।

मंगलवार को स्पेशल कोर्ट जज के.एम.रिथीश कुमार ने 16 आरोपियों में से को 14 को दोषी ठहराया था। बाकी दो को बरी कर दिया था।

फरवरी 2018 में केरल के अट्टापडी में कथित रूप से खाद्य सामग्री चोरी करने के आरोप में आदिवासी युवक मधु की पीट-पीट कर हत्या कर दी गई थी।

आरोपियों के खिलाफ IPC और SC/ST एक्ट की विभिन्न धाराओं के तहत मुकदमा दर्ज हुआ था। कोर्ट ने आरोपियों को गैर इरादतन हत्या का दोषी पाया।

कोर्ट ने 20 अगस्त 2022 को गवाहों को प्रभावित करने को लेकर आरोपियों की जमानत रद्द कर दी थी। दरअसल, हाईकोर्ट ने 16 आरोपियों में से 12 को जमानत दी थी।

स्पेशल पब्लिक प्रॉसिक्यूटर ने ये आरोप लगाते हुए जमानत रद्द करने की मांग की थी कि मुकदमे के दौरान कई गवाह मुकर रहे हैं। बाद में जमानत रद्द करने के आदेश को हाईकोर्ट में चुनौती दी गई, लेकिन स्पेशल कोर्ट के आदेश को बरकरार रखा गया।

23 सितंबर, 2022 को हाईकोर्ट ने एक आरोपी की अग्रिम जमानत याचिका भी खारिज कर दी थी, जिसने पीड़ित की मां को मुकदमे को आगे बढ़ाने की धमकी दी थी। पीड़ित की मां ने पुलिस स्टेशन में एफआईआर दर्ज कराई थी। आरोप लगाया गया कि आरोपी जबरन घर में घुस आए और मुकदमे को आगे बढ़ाने से रोक। ऐसा नहीं करने पर जान से मारने की धमकी दी।



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