एलएमवी लाइसेंस मामला: सुप्रीम कोर्ट ने कहा, 'मुकुंद देवांगन' का फैसला संदर्भ लंबित रहने तक लागू रहेगा

Update: 2023-11-23 07:18 GMT

सुप्रीम कोर्ट की संविधान पीठ ने बुधवार, 22 नवंबर 2023, को निर्देश दिया कि ट्रांसपोर्ट ‌व्हीकल के लिए लाइट मोटर व्हीकल (एलएमवी) ड्राइविंग लाइसेंस की आवश्यकताओं संबंधी मुद्दों पर संदर्भ लंबित रहने तक मुकुंद देवांगन बनाम ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड में उसका 2017 का निर्णय जारी रहेगा।

चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया डीवाई चंद्रचूड़, जस्टिस हृषिकेश रॉय, जस्टिस पीएस नरसिम्हा, जस्टिस पंकज मिथल और जस्टिस मनोज मिश्रा की संविधान पीठ मुकुंद देवांगन के फैसले के खिलाफ एक संदर्भ पर सुनवाई कर रहा था कि अगर किसी व्यक्ति के पास "लाइट मोटर व्हीकल" संबंधी ड्राइविंग लाइसेंस है तो क्या वह "एलएमवी कैटेगरी के ट्रांसपोर्ट व्हीकल" को चलाने का हकदार है, जिसका वजन 7500 किलोग्राम से अधिक नहीं है। मुकुंद देवांगन के अनुसार, 7500 किलोग्राम से कम भार वाले परिवहन वाहन को चलाने के लिए एलएमवी ड्राइविंग लाइसेंस में अलग से अनुमोदन की आवश्यकता नहीं थी।

, भारत के अटॉर्नी जनरल आर वेंकटरमणी ने आज कार्यवाही को अनिश्चित काल के लिए स्थगित करने का अनुरोध किया क्योंकि एमवी अधिनियम में संशोधन के लिए सभी राज्य सरकारों सहित हितधारकों के साथ परामर्श की आवश्यकता होगी।

हालांकि पीठ ने कहा कि वह कार्यवाही को अनिश्चित काल के लिए स्थगित करने के लिए इच्छुक नहीं है, उसने यूनियन को हितधारकों के साथ परामर्श समाप्त करने के लिए 17 जनवरी, 2023 तक का समय दिया और पीठ को आगे के कदमों, जिन्हें केंद्र उठाने वाला है, उनका एक स्पष्ट रोड मैप प्रदान करने के लिए कहा।

अगली सुनवाई 17 जनवरी, 2023 को होनी है। पीठ ने कहा कि अगली तारीख तक केंद्र सरकार का परामर्श पूरा हो जाएगा और एमवी एक्ट में संशोधन के लिए आगे के कदमों के लिए एक व्यापक रोडमैप पेश करेगी।

इससे पहले, पीठ ने केंद्र से आजीविका के मुद्दे और सड़क सुरक्षा चिंताओं के बीच संतुलन बनाने के लिए उचित विधायी संशोधन लाने पर विचार करने का आग्रह किया था।

केस टाइटल: एम/एस बजाज एलायंस जनरल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड वी रंभा देवी और अन्य| सिविल अपील संख्या 841/2018

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