वादियों को एक फोरम चुनना चाहिए, उन्हें इलाहाबाद और लखनऊ बेंच के बीच कंगारू की तरह कूदने का अधिकार नहीं: इलाहाबाद हाईकोर्ट

Update: 2023-12-01 07:32 GMT

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने एक महत्वपूर्ण टिप्पणी में माना कि यद्यपि याचिकाकर्ता को रिट याचिका दायर करने के लिए फोरम चुनने का अधिकार है, लेकिन उसे ठोस कारणों के बिना दो न्यायालयों के बीच जाने की अनुमति नहीं दी जा सकती।

न्यायालय ने आगे कहा कि संयुक्त प्रांत हाईकोर्ट (एकीकरण) आदेश, 1948 के क्लॉज-14 के तहत लखनऊ में याचिकाओं को हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस द्वारा लखनऊ में रहते हुए इलाहाबाद में ट्रांसफर किया जा सकता है। हालांकि, इसका विपरीत नहीं किया जा सकता।

कोर्ट ने कहा कि इलाहाबाद में दायर याचिका को लखनऊ ट्रांसफर नहीं किया जा सकता और न ही उसकी सुनवाई लखनऊ में की जा सकती है। इसलिए जब मामला पहले से ही प्रिंसिपल बेंच के समक्ष लंबित है तो समान राहत की मांग करने वाली याचिकाओं को लखनऊ में दायर करने पर विचार नहीं किया जा सकता।

जस्टिस विवेक चौधरी और जस्टिस मनीष कुमार की खंडपीठ ने कहा,

“केवल इसलिए कि याचिकाकर्ता को इलाहाबाद या लखनऊ में अपनी पसंद की किसी भी अदालत के समक्ष रिट याचिका दायर करने का अधिकार है, यह उन्हें मनमर्जी से क्षेत्राधिकार के आसपास घूमने का अधिकार नहीं देता। यह केवल उसकी सुविधा नहीं है, जिसे देखा जाना चाहिए, बल्कि न्यायालय सहित सभी संबंधितों की सुविधा भी प्रासंगिक है। इस मामले के तथ्य इसका ज्वलंत उदाहरण हैं। इस न्यायालय द्वारा सामना की जा रही कठिनाई केवल याचिकाकर्ता द्वारा ही पैदा की गई।''

तथ्यात्मक पृष्ठभूमि

याचिकाकर्ता प्रैक्टिसिंग वकील है, जो खुद को सिविल स्टेशन, इलाहाबाद में स्थित नजूल प्लॉट नंबर 22 एए वाली नजूल भूमि पर बने मकान नंबर 23, स्टेनली रोड, इलाहाबाद (नया नंबर 85) का किरायेदार होने का दावा करता है। प्लॉट चंद्रकला देवी के नाम पर रजिस्टर्ड था। 2001 में नजूल भूमि को उसके कानूनी उत्तराधिकारियों के पक्ष में फ्रीहोल्ड में परिवर्तित करने की मंजूरी दी गई थी।

इसके बाद कानूनी उत्तराधिकारियों द्वारा निजी उत्तरदाताओं के पक्ष में सेल्स डीड निष्पादित की गई। 2014 में सरकार ने नजूल संपत्ति को फ्रीहोल्ड में बदलने के लिए दरों में संशोधन और नजूल नीति में बदलाव का नीतिगत निर्णय लिया। याचिकाकर्ता ने दिनांक 04.03.2014 की अधिसूचना के क्लॉज 10 के साथ उक्त नीति को चुनौती दी। इसके अलावा, याचिकाकर्ता ने स्वर्गीय चंद्रकाल देवी के कानूनी उत्तराधिकारियों के पक्ष में राज्य द्वारा निष्पादित सेल्स डीड रद्द करने की प्रार्थना की। याचिकाकर्ता ने प्रतिवादियों को मकान नंबर 23, स्टेनली रोड, इलाहाबाद (नाजूल प्लॉट नंबर 22AA पर निर्मित) पर उसके कब्जे में हस्तक्षेप न करने का आदेश देने के लिए परमादेश की रिट मांगी।

रिट याचिका की सुनवाई योग्यता के संबंध में प्रारंभिक आपत्ति निजी उत्तरदाताओं द्वारा इस आधार पर उठाई गई कि याचिकाकर्ता ने याचिकाकर्ता के पक्ष में सेल्स डीड निष्पादित करने के लिए राज्य को निर्देश देने के लिए पहले ही इलाहाबाद हाईकोर्ट की मुख्य पीठ से संपर्क किया था। हालांकि, रिट याचिका का निपटारा इस टिप्पणी के साथ कर दिया गया कि "राज्य किसी भी व्यक्ति के पक्ष में सेल्स डीड निष्पादित करने के लिए बाध्य नहीं है।"

यह कहा गया कि वही याचिकाकर्ता इलाहाबाद में प्रिंसिपल बेंच के समक्ष दायर कर समान राहत की प्रार्थना कर रहा है। यह तर्क दिया गया कि याचिकाकर्ता फोरम शॉप की कोशिश कर रहा है। एक बार जब इलाहाबाद हाईकोर्ट की प्रिंसिपल बेंच के समक्ष रिट याचिका दायर कर दी जाती है तो लखनऊ पीठ के समक्ष समान राहत की मांग करते हुए रिट याचिका दायर करने का कोई अवसर नहीं आता है।

याचिका की सुनवाई योग्यता का बचाव करते हुए याचिकाकर्ता के वकील ने तर्क दिया कि दोनों पीठों के पास इस मामले पर क्षेत्रीय क्षेत्राधिकार है। हालांकि वकील ने कहा कि उन्हें इलाहाबाद में दायर रिट याचिका की स्थिति के बारे में जानकारी नहीं है, लेकिन उन्होंने नई रिट याचिका में पिछली दो रिट याचिकाओं के बारे में खुलासे की ओर इशारा किया। उन्होंने आगे कहा कि "लखनऊ में वर्तमान याचिका दायर करना केवल फोरम संयोजकों की कवायद है।"

हाईकोर्ट का फैसला

कोर्ट ने कहा कि याचिकाकर्ता को रिट याचिका के पहले पैराग्राफ में लंबित रिट याचिकाओं का खुलासा करना चाहिए था, जैसा कि इलाहाबाद हाईकोर्ट नियम, 1952 के अध्याय 22, नियम 1 के तहत अनिवार्य है।

कुसुम इंगोट्स एंड अलॉयज लिमिटेड बनाम यूनियन ऑफ इंडिया एंड अदर में सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर भरोसा करते हुए कोर्ट ने माना कि याचिकाकर्ता फोरम हंटिंग है, न कि फोरम संयोजक।

हाईकोर्ट ने कहा,

“कुसुम इंगोट्स एंड अलॉयज लिमिटेड (सुप्रा) और कृष्णा वेनी नागम (सुप्रा) के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने माना कि अकेले वादी/याचिकाकर्ता के पास क्षेत्राधिकार चुनने का विशेष विवेक नहीं है, जब वही मामला कई स्थानों पर हो। उपयुक्त मामलों में न्यायालय अपने अंतर्निहित क्षेत्राधिकार का प्रयोग कर सकता है और पक्षकारों, गवाहों, न्यायालय और किसी भी अन्य प्रासंगिक कारकों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए क्षेत्राधिकार तय कर सकता है, जो कार्यवाही को प्रभावित करेगा।

कोर्ट ने माना कि याचिकाकर्ता ही अपनी याचिका का मालिक है। हालांकि, जब याचिकाकर्ता ने इलाहाबाद में याचिका दायर करने का विकल्प चुना जो लंबित हो सकती है तो इसका खुलासा याचिका के पहले पैराग्राफ में किया जाना चाहिए था।

अदालत ने कहा,

“अन्यथा भी, इलाहाबाद हाईकोर्ट के संबंध में अनोखी स्थिति यह है कि संयुक्त प्रांत हाईकोर्ट (एकीकरण) आदेश, 1948 के क्लॉज -14 के तहत याचिकाओं को चीफ जस्टिस द्वारा लखनऊ में बैठकर इलाहाबाद में ट्रांसफर किया जा सकता है, लेकिन ऐसा नहीं किया जा सकता। उनके द्वारा इलाहाबाद से लखनऊ ट्रासंफर किया गया और न ही कोई न्यायालय उन्हें तलब कर सकता है। इलाहाबाद के मामले केवल इलाहाबाद में ही सुने जा सकते हैं। इसलिए दी गई परिस्थितियों में यह न्यायालय इलाहाबाद से रिकॉर्ड नहीं तलब कर सकता है।''

न्यायालय ने माना कि याचिकाकर्ता को कार्रवाई के किसी विशेष कारण के लिए मुकदमा चलाने के लिए फोरम चुनना होगा।

कोर्ट ने कहा,

याचिकाकर्ता को अपनी याचिका का मालिक होने के नाते अदालत को असुविधा पहुंचाने और सूची को अनावश्यक रूप से दो भागों में लंबित रखने की अनुमति नहीं दी जा सकती। न्यायालय ने कहा कि याचिकाकर्ता को अपनी इच्छानुसार एक फोरम से दूसरे फोरम पर जाने की अनुमति नहीं दी जा सकती।

न्यायालय ने माना कि पक्षकार के पास एक फोरम चुनने का विकल्प है और उसे भविष्य में मुकदमेबाजी के लिए खुद को शुरुआती फोरम तक ही सीमित रखना चाहिए।

अदालत ने कहा,

“वर्तमान मामले की तरह फोरम पर घूमना अदालत के कामकाज के लिए अत्यधिक असुविधाजनक होगा। एक बार जब याचिकाकर्ता कई उपलब्ध क्षेत्रों में से एक क्षेत्राधिकार चुन लेता है तो सामान्य तौर पर उसे उसी पर कायम रहना चाहिए, जब तक कि वह अपने इधर-उधर घूमने के लिए ठोस कारण न दे सके।''

चूंकि याचिकाकर्ता ने इलाहाबाद हाईकोर्ट की एक पीठ से दूसरी पीठ में जाने का कोई कारण नहीं बताया, इसलिए रिट याचिका खारिज कर दी गई।

केस टाइटल: प्रेम प्रकाश यादव बनाम यूनियन ऑफ इंडिया थ्रू सेक्रेटरी मिनिस्ट्री ऑफ अर्बन प्लानिंग एंड डेवलपमेंट 2023 लाइव लॉ (एबी) 465 [WRIT - C No. - 3990 of 2014]

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