अप्राकृतिक अपराधों से जुड़े मामलों में नरमी न केवल अवांछनीय है, बल्कि जनहित के खिलाफ भी है: जम्मू-कश्मीर हाईकोर्ट

Update: 2023-06-03 06:11 GMT

जम्मू एंड कश्मीर एंड लद्दाख हाईकोर्ट ने भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धारा 377, 506 और पॉक्सो एक्ट अधिनियम की धारा 4 और 5 के तहत मामले में दायर जमानत याचिका खारिज करते हुए कहा कि अप्राकृतिक अपराधों से जुड़े मामलों में नरमी न केवल अवांछनीय है, बल्कि सार्वजनिक हित के खिलाफ भी है।

अदालत ने कहा कि इस तरह के अपराधों से सख्ती से निपटा जाना चाहिए और ऐसे मामलों में नरमी बरतना वास्तव में गलत सहानुभूति का मामला होगा।

जस्टिस मोहन लाल की पीठ जमानत के लिए दायर याचिका पर सुनवाई कर रही थी, इस आधार पर याचिकाकर्ता 21 वर्ष का एक युवा लड़का होने के नाते सम्मानित परिवार से संबंधित है और 2020 में 12 वीं कक्षा पास करने के बाद उच्च अध्ययन करने के लिए कॉलेज जाने लगा था। लेकिन "झूठी और तुच्छ" एफआईआर में उसका नाम शामिल किया, जो बाद में चालान पेश करने में परिणत हुआ, जो विशेष न्यायाधीश पॉक्सो मामले जम्मू की अदालत में लंबित है। कोर्ट को बताया गया कि आरोपी 30 मार्च 2022 से जेल में है।

याचिकाकर्ता ने तर्क दिया कि उसकी जमानत अर्जी को खारिज करते समय निचली अदालत ने इस मामले के महत्वपूर्ण पहलू पर विचार नहीं किया कि आरोपों को छोड़कर कोई दस्तावेजी सबूत नहीं है कि याचिकाकर्ता उसके द्वारा किए गए अपराधों में शामिल होने का सुझाव देता है।

यह तर्क दिया गया कि इसके अलावा ट्रायल कोर्ट ने चार्जशीट का हिस्सा बनने वाली मेडिकल रिपोर्ट पर भी विचार नहीं किया, जो स्पष्ट रूप से पीड़ित के इस रुख को नकारती है कि उसके खिलाफ अप्राकृतिक अपराध किया गया है।

पीठ ने एफआईआर पर विचार करते हुए कहा कि 30-03-2022 को पीड़ित 11 साल की उम्र का बच्चा दूध लेने के लिए आरोपी के घर गया, लेकिन आरोपी ने बच्चे के साथ अप्राकृतिक अपराध किया। इसलिए यह मानने के लिए प्रथम दृष्टया या उचित आधार है कि आरोपी ने पीड़ित के साथ बलात्कार का अपराध किया।

अदालत ने कहा कि अभियुक्त के कामुक मंसूबों ने अभद्रता की सभी सीमाओं को पार कर दिया, क्योंकि उसने बाद में पीड़ित मानसिक आघात से बेखबर नाबालिग पीड़िता पर भेदक यौन हमला किया।

पीठ ने कहा,

"इस स्तर पर चल रहे मामले में याचिकाकर्ता/आरोपी की जमानत पर वृद्धि, जब मुकदमा अभी अधूरा है और यहां तक कि पीड़ित का बयान भी दर्ज किया जाना बाकी है, निश्चित रूप से बड़े पैमाने पर लोगों के विश्वास को हिला देगा, जिनके हित मामले में शामिल है।“

अदालत ने कहा कि पीड़ित का बयान अभी तक ट्रायल कोर्ट के सामने दर्ज नहीं किया गया और जिस डॉक्टर ने पीड़ित की मेडिकल जांच की है, उसकी भी जांच होनी बाकी है।

अदालत ने कहा कि यदि अभियुक्त मुकदमे के चरण में बड़ा हो जाता है तो इस बात की पूरी संभावना या उचित आशंका है कि वह अपराध के पीड़ित और महत्वपूर्ण गवाहों को प्रभावित कर सकता है/धमकी दे सकता है, इसलिए अभियोजन साक्ष्य को संयमित करें।

यह देखते हुए कि अदालतें इस तथ्य को नजरअंदाज नहीं कर सकती कि नाबालिग बच्चों के खिलाफ हिंसा के अपराध बढ़ रहे हैं, पीठ ने कहा कि यह सबसे योग्य मामला है, जहां इस स्तर पर जमानत नहीं दी जानी चाहिए।

केस टाइटल: राहुल कुमार बनाम जम्मू-कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश

साइटेशन: लाइवलॉ (जेकेएल) 147/2023

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