7 महीने की बच्ची से बलात्कार करने वाले व्यक्ति को मिली मौत की सजा, कोर्ट ने इसे 'दुर्लभतम' मामला बताया
कोलकाता के POCSO कोर्ट ने 7 महीने की बच्ची से बलात्कार करने के आरोप में 34 वर्षीय व्यक्ति को मौत की सज़ा सुनाई, जिससे बच्ची की हालत गंभीर हो गई थी। अदालत ने बच्ची के परिवार को 10 लाख रुपये का मुआवज़ा देने का भी आदेश दिया।
नवंबर, 2024 में हुई इस घटना की जांच पश्चिम बंगाल के उत्तर 24 परगना जिले के बुरटोला पुलिस ने की थी।
जांच पूरी होने पर पुलिस ने एकमात्र आरोपी राजीब घोष के खिलाफ़ आरोपपत्र दाखिल किया। राज्य के वकील ने मामले में मुकदमा चलाते हुए आरोपी के लिए मौत की सज़ा की मांग की।
सेशन जज इंद्रिला मुखोपाध्याय ने फ़ैसला सुनाते हुए कहा,
"यह दुर्लभतम मामला है। इसके अलावा कोई और सज़ा नहीं दी जा सकती।"
उल्लेखनीय है कि मृत्युदंड की सजा अपराध के तीन महीने से भी कम समय बाद सुनाई गई और यह सजा POCSO Act की धारा 6 के तहत दी गई, जो गंभीर यौन उत्पीड़न से संबंधित है।