केरल हाईकोर्ट दो सप्ताह के भीतर फिजिकल हियरिंग और फाइलिंग फिर से शुरू करेगा

Update: 2021-11-03 05:03 GMT

केरल हाईकोर्ट अधिवक्ता संघ द्वारा मंगलवार दोपहर को हाईकोर्ट की शिकायतों के निवारण के लिए समिति की बैठक के अनुसरण में एक नोटिस जारी किया गया। नोटिस में कहा गया कि हाईकोर्ट में आठ से 15 नवंबर के बीच किसी भी दिन फिजिकल हियरिंग, फाइलिंग और मामलों की पोस्टिंग फिर से शुरू करने का निर्णय लागू किया जा सकता है।

यह भी स्पष्ट किया गया कि यदि कोई व्यक्तिगत कारणों से वर्चुअल सुनवाई की चाहता है तो उस पर भी विचार किया जाएगा। हालांकि, इस संबंध में ब्योरा तैयार किया जाना बाकी है।

हाईकोर्ट प्रशासन ने चल रही महामारी को देखते हुए हाईकोर्ट परिसर में प्रवेश करने वाले सभी व्यक्तियों के लिए वैक्सीनेशन की दोनों डोज पर जोर दिया।

कहा गया कि न केवल अधिवक्ताओं के लिए बल्कि हाईकोर्ट परिसर में प्रवेश करने वाले सभी लोगों के लिए भी वैक्सीनेशन आवश्यक होगा। केरल हाईकोर्ट एडवोकेट एसोसिएशन (केएचसीएए) अपने वैक्सीनेशन की स्थिति को प्रमाणित करने वाले सभी सदस्यों को एक पास जारी करेगा। हालांकि, इस बात पर जोर दिया गया कि सदस्य के पास CoWIN पोर्टल से प्राप्त प्रमाण पत्र होने पर इस तरह के प्रमाण पत्र की आवश्यकता नहीं है।

अदालतों के फिजिकल कामकाज को फिर से शुरू करने के लिए केएचसीएए से प्राप्त अभ्यावेदन पर विचार करने के लिए बार के प्रतिनिधियों ने बैठक में भाग लिया।

हाईकोर्ट समिति कक्ष में मंगलवार दोपहर 1:45 बजे इसका आयोजन किया गया। शिकायत समिति की अध्यक्षता जस्टिस ए मोहम्मद मुस्ताक, जस्टिस अनिल के नरेंद्रन और जस्टिस अनु शिवरामन ने की थी।

एसोसिएशन ने पिछले सप्ताह दायर एक अभ्यावेदन में फिजिकल हियरिंग को फिर से शुरू करने की मांग की थी। इसमें उसने विशेष रूप से एक नवंबर, 2021 से फिजिकल हियरिंग बहाल करने का अनुरोध किया था।

इसके बाद, एसोसिएशन के सदस्यों ने मंगलवार को अपने कार्यालय के परिसर के पास विरोध प्रदर्शन किया और फिजिकल हियरिंग और फाइलिंग को फिर से शुरू करने के लिए उनके प्रतिनिधित्व पर त्वरित कार्रवाई की मांग की।

तदनुसार, महापंजीयक ने मंगलवार पहले एसोसिएशन के सचिव को पत्र लिखकर विचार-विमर्श को सार्थक बनाने के लिए इसमें भाग लेने को सुविधाजनक बनाने के लिए लिखा था।

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