केरल हाईकोर्ट ने मंडला-मकरविलक्कू उत्सव के दौरान सबरीमाला मंदिर में तीर्थयात्रियों की भीड़ प्रबंधन के लिए दिशानिर्देश जारी किए
केरल हाईकोर्ट ने मंडला-मकरविलक्कू त्योहार के मौसम के दौरान सबरीमाला में तीर्थयात्रियों की भीड़ प्रबंधन के लिए निर्देश जारी किए।
जस्टिस अनिल के. नरेंद्रन और जस्टिस जी. गिरीश की खंडपीठ ने निम्नलिखित निर्देश जारी किए:-
1. मुख्य पुलिस समन्वयक, सन्निधानम, उनकी सुरक्षा से समझौता किए बिना पथिनेट्टमपदी के माध्यम से तीर्थयात्रियों की आवाजाही को विनियमित करेंगे और पथिनेट्टमपदी के माध्यम से अधिकतम तीर्थयात्रियों के दर्शन सुनिश्चित करेंगे।
2. महिलाओं, कम उम्र के बच्चों और दिव्यांग व्यक्तियों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए उनकी आवाजाही के लिए विशेष कतार बनाई जाएगी।
3. त्रावणकोर देवासम बोर्ड 72 कर्मचारियों को तैनात करके कतार परिसरों और तीर्थयात्रियों के शेड की सफाई सुनिश्चित करेगा, जो शिफ्ट में चौबीसों घंटे काम करेंगे। सफाई सुनिश्चित करने के लिए कार्यकारी मजिस्ट्रेट कतार परिसरों और तीर्थयात्री शेडों में दैनिक निरीक्षण करेंगे।
4. त्रावणकोर देवासम बोर्ड कतार परिसर में फंसे तीर्थयात्रियों को 'चुक्कू वेल्लम', तीर्थयात्री शेड और ट्रैकिंग पथ पर बिस्कुट देने के लिए पर्याप्त स्वयंसेवकों को तैनात करेगा।
5. त्रावणकोर देवासम बोर्ड वाहनों की उचित पार्किंग सुनिश्चित करने के लिए पार्किंग मैदानों में पर्याप्त सुरक्षा कर्मियों/कर्मचारियों को तैनात करेगा।
6. यदि निलक्कल में पार्किंग शुल्क के संग्रह के लिए फास्टैग की दूसरी खेप चालू नहीं की गई तो आवश्यक कदम उठाए जाएंगे।
7. निलक्कल तक वाहनों की आवाजाही को होल्ड और रिलीज सिस्टम द्वारा नियंत्रित किया जाता है, इसलिए पुलिस लाहा और निलक्कल के बीच फंसे तीर्थयात्रियों को अन्नधनम, पीने का पानी और बिस्कुट प्रदान करती है।
8. त्रावणकोर देवासम बोर्ड इस बात पर विचार करेगा कि क्या तीर्थयात्रियों को एनएसएस स्वयंसेवकों द्वारा या स्थानीय स्व-सरकारी संस्थानों की सहायता से पीने का पानी और बिस्कुट उपलब्ध कराया जा सकता है।
9. क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी (प्रवर्तन), पथानामथिट्टा पथानामथिट्टा मार्ग में अधिक पार्किंग मैदानों की पहचान करें।
न्यायालय ने मंडला- मकरविलक्कु त्योहार के मौसम के दौरान भीड़ प्रबंधन के संबंध में सबरीमाला के विशेष आयुक्त की रिपोर्ट पर विचार करते हुए स्वत: संज्ञान याचिका में उपरोक्त आदेश पारित किया।
विशेष आयुक्त ने सबरीमाला में तीर्थयात्रियों को पर्याप्त सुविधाएं प्रदान करने के लिए उठाए जाने वाले कदमों के संबंध में अदालत के समक्ष एक रिपोर्ट प्रस्तुत की।
पिछले हफ्ते कोर्ट ने सबरीमाला में भीड़ प्रबंधन के लिए कई निर्देश जारी किए थे। इसने क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी (प्रवर्तन), पथानामथिट्टा को पार्किंग मैदानों का निरीक्षण करने और वाहन यातायात के नियमन पर एक रिपोर्ट प्रस्तुत करने का निर्देश दिया।
इसने मुख्य पुलिस समन्वयक, सन्निधानम को यह सुनिश्चित करने का भी निर्देश दिया कि कतार परिसरों और तीर्थ शेडों में तीर्थयात्रियों की भीड़भाड़ न हो। इसने अधिकारियों को तीर्थयात्रियों को पानी और बिस्कुट उपलब्ध कराने के लिए आवश्यक कदम उठाने का भी निर्देश दिया।
न्यायालय ने यह भी निर्देश दिया कि कतार में फंसे तीर्थयात्रियों की मदद के लिए पर्याप्त संख्या में स्वयंसेवक तैनात किए जाएं। इसके अलावा, न्यायालय ने मोटर वाहन विभाग के अधिकारियों को तीर्थयात्रियों को ले जाने के लिए बोर्डिंग बिंदुओं पर केएसआरटीसी बसों की पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित करने का भी निर्देश दिया।
अपीयरेंस: सीनियर सरकारी वकील एस राजमोहन, एमिक्स क्यूरी एन रघुराज
केस टाइटल: स्वतः संज्ञान बनाम केरल राज्य
केस नंबर: 2023 का एसएससीआर नंबर 29, 36, 41 और 42
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