केरल हाईकोर्ट ने राज्य में लगातार लगते लॉकडाउन को देखते हुए सभी अंतरिम आदेशों की वैधता को 29 जून तक बढ़ाया
केरल हाईकोर्ट ने सोमवार को एक स्वत: संज्ञान मामले की सुनवाई करते हुए इस न्यायालय द्वारा पारित अंतरिम आदेशों की वैधता को 29 जून 2021 तक बढ़ा दिया। हाईकोर्ट ने यह फैसला राज्य में 16 जून 2021 तक लॉकडाउन के रहने के कारण सामान्य अदालती कार्यवाही करने में असमर्थता का हवाला देते हुए लिया है। इस संबंध में दायर की गई यह दूसरी स्वत: संज्ञान लेने वाली रिट याचिका है।
पहली याचिका 2020 में दर्ज की गई थी, जिसमें लॉकडाउन अवधि के दौरान समाप्त होने वाले इस न्यायालय द्वारा दिए गए अंतरिम आदेशों और बाल हिरासत आदेशों के विस्तार के लिए प्रार्थना की गई थी। इस न्यायालय की एक फुल बेंच ने 25 मार्च और 30 मार्च, 2020 को समय-समय पर विभिन्न तारीखों को बढ़ाते हुए आदेश पारित किए हैं।
जब पिछले साल महामारी की स्थिति में सुधार हुआ, तो अदालतों ने पीड़ित व्यक्तियों को लंबित आवेदनों पर आगे बढ़ने की अनुमति देने वाली याचिकाओं का स्वत: निपटारा कर दिया था। हालाँकि, पॉजीटिव रेट में वृद्धि के बाद राज्य में 9 जून, 2021 तक दूसरे चरण के लॉकडाउन की घोषणा की गई थी।
इसने न्यायालयों और न्यायाधिकरणों के समक्ष सामान्य कार्यवाही को फिर से बाधित कर दिया। इसलिए, इस न्यायालय द्वारा दिए गए अंतरिम आदेशों के विस्तार के लिए 19 मई को तत्काल स्वत: संज्ञान याचिका दायर की गई थी।
जस्टिस एस मणिकुमार, जस्टिस रविकुमार और जस्टिस शाजी पी. चाली ने अंतरिम आदेशों को 15 जून तक बढ़ा दिया था।
हालाँकि, राज्य ने 7 जून 2021 के एक सरकारी आदेश द्वारा लॉकडाउन को 16 जून तक बढ़ा दिया। इस प्रकार, यह अनिवार्य पाया गया कि पहले दिए गए अंतरिम आदेशों को बढ़ाया जाए।
महाधिवक्ता के गोपालकृष्ण कुरुप ने प्रस्तुत किया कि सरकार स्थिति की समीक्षा कर रही है और जल्द से जल्द एक सरकारी आदेश जारी होने की संभावना है। उन्होंने आगे कहा कि जब और जब यह उपलब्ध कराया जाएगा, उसी का विवरण उच्च न्यायालय को प्रस्तुत किया जाएगा।
वर्तमान स्थिति की समीक्षा करने और एजी द्वारा प्रस्तुत करने पर न्यायालय ने अंतरिम आदेशों की वैधता 29 जून 2021 तक बढ़ा दिया। इसके साथ ही याचिका को 28 जून, 2021 को सुनवाई के लिए पोस्ट कर दिया।
मामला: स्वतः संज्ञान बनाम केरल राज्य
ऑर्डर डाउनलोड करने के लिए यहां क्लिक करें