केरल हाईकोर्ट ने फेसबुक-इंडिया को एशियानेट न्यूज एडिटर के खिलाफ आपत्तिजनक पोस्ट हटाने पर अनुपालन हलफनामा दायर करने का निर्देश दिया

Update: 2023-12-11 04:57 GMT

केरल हाईकोर्ट ने बुधवार को फेसबुक-इंडिया को अपने पहले के आदेश के अनुपालन के संबंध में हलफनामा प्रस्तुत करने का निर्देश दिया, जिसमें एशियानेट न्यूज नेटवर्क के कार्यकारी एडिटर सिंधु सूर्यकुमार के खिलाफ पूर्व सब-कोर्ट जज द्वारा की गई आपत्तिजनक फेसबुक पोस्ट हटाने का आदेश दिया गया।

जस्टिस मोहम्मद नियास सीपी ने कहा,

"चौथे प्रतिवादी को हलफनामा दायर करने का निर्देश दिया जाता है कि इस न्यायालय के दिनांक 17/11/2023 और 24/11/2023 के आदेशों का अनुपालन कैसे और किस तरीके से किया गया।"

सूर्यकुमार ने पूर्व जज के खिलाफ आईपीसी की धारा 354 ए(1)(iv) और सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 की धारा 67 के तहत शिकायत दर्ज की थी।

अदालत ने वर्तमान याचिका में पूर्व जज को प्रतिवादी के रूप में शामिल किया।

सूर्यकुमार के वकील ने अदालत के समक्ष प्रस्तुत किया कि 17 नवंबर, 2023 के आदेश के बावजूद, विवादित फेसबुक पोस्ट को पूरी तरह से नहीं हटाया गया। यह कहा गया कि यह पोस्ट अभी भी भारत के बाहर पहुंच योग्य है और इसे केवल भारत से ट्रांसफर किया गया।

दूसरी ओर, पब्लिक प्रॉसिक्यूटर ने कहा कि अनुपालन रिपोर्ट दायर की जा रही है।

इन दलीलों के आधार पर अदालत ने फेसबुक इंडिया को हलफनामा दाखिल करने का निर्देश दिया, जिसमें दिखाया जाए कि 17 नवंबर, 2023 के अदालत के आदेश का अनुपालन कैसे और किस तरीके से किया गया।

एडवोकेट वीवी नंदगोपाल नांबियार, प्रीजा पी विजयन, स्मिता (एझुपुन्ना) और चित्रा जॉनसन सूर्यकुमार की ओर से पेश हुए।

प्रतिवादी नंबर 4/फेसबुक इंडिया की ओर से अधिवक्ता तेजस करिया उपस्थित हुए।

केस टाइटल: सिंधु सूर्यकुमार बनाम केरल राज्य और अन्य, डब्ल्यू.पी.(सी) नंबर 34989/2023

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