BREAKING | एक्ट्रेस रेप और किडनैपिंग मामले में एक्टर दिलीप को कोर्ट ने किया बरी, अन्य छह को ठहराया दोषी

Update: 2025-12-08 07:01 GMT

एर्नाकुलम की प्रिंसिपल डिस्ट्रिक्ट और सेशंस कोर्ट ने सोमवार (8 दिसंबर) को मशहूर मलयालम एक्टर दिलीप को 2017 के एक्ट्रेस रेप और किडनैपिंग केस में बरी कर दिया।

जज हनी एम. वर्गीस ने ओपन कोर्ट में फैसला सुनाया, जिससे 8 साल से चल रहे ट्रायल का अंत हो गया।

इसके साथ ही जज ने पल्सर सुनी (A1), मार्टिंग एंटनी (A2), बी मणिकंदन (A3), वीपी विजीश (A4), एच सलीम (A5), सी प्रदीप (A 6) को रेप, साज़िश, किडनैपिंग और दूसरे अपराधों का दोषी पाया। उन्हें इंडियन पैनल कोड (IPC) की धारा 120B, 340, 354, 366, 354B और 376D के तहत अपराधों का दोषी पाया गया। उनकी सज़ा 12 दिसंबर को सुनाई जाएगी।

एक्टर दिलीप (A8) पर जुर्म के पीछे मुख्य साज़िशकर्ता होने का आरोप था। दिलीप के अलावा, कोर्ट ने A7, A9 और A15 को भी बरी कर दिया।

केस का टाइटल: केरल राज्य बनाम सुनील एन.एस. @ पल्सर सुनी और अन्य।

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