केरल विधानसभा ने स्टेट यूनिवर्सिटी के चांसलर के पद से राज्यपाल को हटाने के लिए विधेयक पारित किया
केरल विधानसभा ने मंगलवार को आठ स्टेट यूनिवर्सिटी के चांसलर के पद से राज्यपाल को हटाने के लिए एक विधेयक पारित किया।
यूनिवर्सिटी कानून (संशोधन) (नंबर 2) विधेयक, 2022 राज्यपाल को यूनिवर्सिटी के पदेन कुलाधिपति के रूप में हटाने और राज्य सरकार को कुलाधिपति नियुक्त करने के लिए सशक्त बनाने के लिए विभिन्न विश्वविद्यालयों से संबंधित आठ अधिनियमों में संशोधन करना चाहता है।
यूनिवर्सिटी का बिल कहता है,
" सरकार कृषि और पशु चिकित्सा विज्ञान, प्रौद्योगिकी, चिकित्सा, सामाजिक विज्ञान, मानविकी, साहित्य, कला, संस्कृति, कानून या लोक प्रशासन सहित विज्ञान के किसी भी क्षेत्र में उच्च ख्याति प्राप्त शिक्षाविद या प्रतिष्ठित व्यक्ति को कुलाधिपति नियुक्त करेगी।"
इस प्रकार नियुक्त कुलाधिपति का कार्यकाल 5 वर्ष का होगा और वह पुनर्नियुक्ति का पात्र होगा। सरकार के पास गंभीर कदाचार या किसी अन्य अच्छे और पर्याप्त कारणों के आरोप में कुलाधिपति को हटाने की शक्ति भी होगी।
गौरतलब है कि विश्वविद्यालयों के कुलपतियों के चयन समेत विभिन्न मुद्दों को लेकर राज्य सरकार और राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान के बीच चल रही खींचतान के बीच यह विधेयक पारित किया गया है। विधेयक को प्रभावी होने के लिए राज्यपाल की सहमति की आवश्यकता है।
केरल हाईकोर्ट ने विश्वविद्यालयों के कुलपतियों को कारण बताओ नोटिस के बाद उनके खिलाफ अंतिम आदेश पारित करने तक पद पर बने रहने की अनुमति दी
कानून मंत्री पी राजीव द्वारा पेश किया गया विधेयक निम्नलिखित अधिनियमों में संशोधन करता है:
(i) केरल कृषि विश्वविद्यालय अधिनियम, 1971,
(ii) केरल विश्वविद्यालय अधिनियम, 1974,
(iii) कालीकट विश्वविद्यालय अधिनियम, 1975,
(iv) महात्मा गांधी विश्वविद्यालय अधिनियम, 1985,
(v) श्री शंकराचार्य संस्कृत विश्वविद्यालय अधिनियम, 1994,
(vi) कन्नूर विश्वविद्यालय अधिनियम, 1996, (vii) केरल पशु चिकित्सा और पशु विज्ञान विश्वविद्यालय अधिनियम, 2010, और
(viii) केरल विश्वविद्यालय स्वास्थ्य विज्ञान अधिनियम, 2010।
बिल को विपक्ष की अनुपस्थिति में पारित किया गया, क्योंकि वे एक सेवानिवृत्त न्यायाधीश को चांसलर के रूप में नियुक्त करने की मांग करते हुए बहिर्गमन कर गए थे। विपक्ष ने यह भी मांग की कि चयन पैनल में मुख्यमंत्री, विपक्ष के नेता (LoP) और केरल हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश शामिल होने चाहिए।