कर्नाटक मोटर वाहन नियम | जब्त वाहन को छोड़ने के लिए सिक्योरिटी की राशि मनमाने ढंग से तय नहीं की जा सकती: हाईकोर्ट

Update: 2023-07-31 12:01 GMT

कर्नाटक हाईकोर्ट

कर्नाटक हाईकोर्ट ने यह स्पष्ट कर दिया है कि कर्नाटक मोटर वाहन नियमों के नियम 232-जी के तहत जब्त किए गए वाहन को मालिक की अंतरिम कस्टडी में छोड़ने के लिए राशि जमा करने की मांग करते समय, न्यायालय को वाहन के संभावित मूल्य को ध्यान में रखना होगा। वाहन और सिक्योरिटी की राशि बिना किसी आधार के मनमाने ढंग से तय नहीं की जा सकती।

याचिकाकर्ता मुस्तफा रसूलनवा ने अपने ट्रैक्टर की रिहाई के लिए सीआरपीसी की धारा 457 के तहत दिए गए आवेदन पर पारित ट्रायल कोर्ट के आदेश पर सवाल उठाते हुए अदालत का दरवाजा खटखटाया था। ट्रायल कोर्ट ने उन्हें सुरक्षा के लिए अदालत में 5,00,000 रुपये नकद जमा करने और ट्रैक्टर की अंतरिम कस्टडी के लिए इतनी ही राशि का क्षतिपूर्ति बांड भरने का आदेश दिया था, जिसे धारवाड़ ग्रामीण पुलिस स्टेशन में आईपीसी की धारा 279, 283, 338, 304 (ए) के तहत दर्ज अपराध में जब्त किया गया था।

याचिकाकर्ता द्वारा उठाया गया एकमात्र तर्क यह था कि ट्रायल कोर्ट के आदेश के अनुसार 5,00,000 रुपये की राशि के लिए क्षतिपूर्ति बांड की पेशकश करने में कोई कठिनाई नहीं है। हालांकि, कर्नाटक मोटर वाहन नियमों के नियम 232G के तहत 5,00,000 रुपये की राशि जमा करने का आदेश दिया गया है।

सबसे पहले अदालत ने अभियोजन पक्ष की इस दलील को खारिज कर दिया कि ट्रायल कोर्ट द्वारा पारित अंतरिम आदेश को चुनौती देने वाली याचिका सुनवाई योग्य नहीं है। गणेश मूर्ति बनाम राज्य प्रतिनिधि, पुलिस निरीक्षक कट्टुमन्नारकोइल (2019) के मामले में मद्रास हाईकोर्ट के एक फैसले पर भरोसा करते हुए, पीठ ने कहा, “सीआरपीसी की धारा 451 के संदर्भ में पारित आदेश के खिलाफ एक पुनरीक्षण याचिका सुनवाई योग्य है।"

यह देखते हुए कि जब्त किए गए वाहन का कोई बीमा कवरेज नहीं है और इसलिए, ट्रायल कोर्ट को कर्नाटक मोटर वाहन नियम, 1989 के नियम 232-जी को लागू करना और मुआवजे,जो ऐसी दुर्घटना से उत्पन्न होने वाले दावे के मामले में दिया जा सकता है, का भुगतान करने के लिए अदालत की संतुष्टि के लिए पर्याप्त सुरक्षा प्रदान करने का आदेश देना उचित है,

पीठ ने कहा,

“इस नियम का उद्देश्य पुरस्कार को पूरा करने के लिए दावा याचिका में दावेदारों के हितों की रक्षा करना है, जहां वाहन के लिए कोई बीमा पॉलिसी नहीं है। कर्नाटक मोटर वाहन नियमों के नियम 232-जी के संदर्भ में भी वाहन को अंतरिम कस्टडी में छोड़ने के लिए राशि जमा करने के लिए कहते समय, न्यायालय को वाहन के संभावित मूल्य को ध्यान में रखना होगा और सुरक्षा की राशि बिना किसी आधार के बेतरतीब ढंग से तय नहीं किया जा सकता है।"

वर्तमान मामले में कोर्ट ने कहा कि जब्त किया गया वाहन 1997 मॉडल का है, यानी 26 साल से अधिक पुराना है। इस प्रकार, यदि प्रति वर्ष मूल्यह्रास की गणना की जाती है और जब्त किए गए वाहन की वर्तमान स्थिति को ध्यान में रखा जाता है, तो कोर्ट ने कहा कि ट्रायल कोर्ट के आदेश के अनुसार जमा राशि को 5 लाख रुपये के क्षतिपूर्ति बांड और ज़मानत बांड के अलावा 2 लाख रुपये नकद में संशोधित करना उचित होगा।

केस टाइटल: मुस्तफा पुत्र मकतुमसाब रसूलनवर और कर्नाटक राज्य

केस संख्या: आपराधिक पुनरीक्षण याचिका संख्या 100268 (397-)/2023

साइटेशन: 2023 लाइवलॉ (कर) 290

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