कर्नाटक हाइकोर्ट ने वैवाहिक मामले में पत्नी से जिरह के लिए पति की अमेरिका से यात्रा प्रायोजित करने की शर्त को रद्द कर दिया

Update: 2023-06-19 12:33 GMT

कर्नाटक हाईकोर्ट ने फैमिली कोर्ट द्वारा पारित एक आदेश को रद्द कर दिया है, जिसमें पत्नी को अपने पति से जिरह करने की अनुमति इस शर्त पर दी गई है कि वह अमेरिका से बैंगलोर तक का 1.65 लाख रुपये का यात्रा खर्च वहन करेगी।

जस्टिस कृष्णा एस दीक्षित की ‌सिंगल जज बेंच ने सिंधु बोरेगौड़ा द्वारा दायर याचिका की अनुमति दी और कहा, "इस तरह की शर्त लगाने से याचिकाकर्ता के प्रतिवादी से जिरह/आगे की जिरह करने का अधिकार समाप्त हो जाएगा, वह भी एक गंभीर मामले में जिसमें उसकी शादी दांव पर है। न्याय की अदालतें किसी पक्ष के लिए ऐसी शर्त नहीं रख सकतीं जिसे वह पालन करने की स्थिति में न हो।"

पति ने बेंगलुरु में शादी तोड़ने की अर्जी दाखिल की है। मामले की सुनवाई आधी हुई है, पति वर्तमान में अमेरिका में रह रहा है। फैमिली कोर्ट ने 16-11-2022 के आदेश के तहत पत्नी को यात्रा खर्च के भुगतान की शर्त के अधीन पति से जिरह करने की अनुमति दी।

याचिकाकर्ता के वकील ने तर्क दिया कि उनके मुवक्किल को 20,000 रुपये मासिक भरणपोषण का भुगतान किया जा रहा है और उसमें से कुछ अभी भी बकाया है, बड़ी रकम का भुगतान करने के लिए आक्षेपित शर्त निर्धारित नहीं की जा सकती थी। याचिका का पति ने विरोध किया।

पीठ ने टिप्पणी की, "बेशक, निचली अदालत ने याचिकाकर्ता को मासिक भरणपोषण के रूप में 20,000 रुपये का भुगतान करने का निर्देश दिया है, और उस याचिकाकर्ता ने कथित राशि को चुनौती दी है, जो लंबित है। राशि का याचिकाकर्ता को भुगतान करने का निर्देश दिया जाता है, जिसके पास स्पष्ट रूप से आजीविका का साधन नहीं है।

कोर्ट ने आगे कहा, "यदि ऐसा है, तो यह कोर्ट याचिकाकर्ता को प्रतिवादी-पति के यात्रा व्यय को पूरा करने के निर्देश देने के तर्क को समझने में असमर्थ है, जो संयुक्त राज्य अमेरिका में लाभप्रद रूप से कार्यरत है।"

पीठ ने व्यक्त किया, "निचली अदालत के विद्वान न्यायाधीश को यह सोचना चाहिए था कि याचिकाकर्ता इस राशि का भुगतान कैसे कर पाएगा, भले ही प्रतिवादी ने अपनी यात्रा के कारण वह खर्च वहन किया हो।"

पीठ ने कहा, "ऐसा नहीं है कि प्रतिवादी-पति एक गरीब व्यक्ति है और इसलिए वह विवाह विच्छेद मामले की पैरवी करने के लिए भारत की अपनी यात्रा के लिए खर्च वहन नहीं कर सकता था, जिसे उसने स्वयं स्थापित किया है। यदि याचिकाकर्ता-पत्नी ने इसे स्थापित किया होता, तो अलग-अलग विचार उत्पन्न होते।”

याचिका को स्वीकार करते हुए इसने निचली अदालत से दोनों पक्षों की सुविधा के अधीन याचिकाकर्ता के हाथों जिरह/आगे की जिरह आयोजित करने का अनुरोध किया।

केस टाइटल: सिंधु बोरेगौड़ा और यशवंत भास्कर बीपी

केस नंबर: रिट याचिका नंबर 24827/2022

साइटेशन: 2023 लाइव लॉ (कर) 228

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