कर्नाटक हाईकोर्ट ने पुलिस सब-इंस्पेक्टरों की भर्ती के लिए पुनः परीक्षा को चुनौती खारिज की

Update: 2023-11-11 13:09 GMT

कर्नाटक हाईकोर्ट ने 545 पुलिस सब-इन्सपेक्टर्स की भर्ती के लिए पुन: परीक्षा के खिलाफ दायर याचिकाओं को खारिज कर दिया। अदालत ने राज्य सरकार को निर्देश दिया कि वह अभ्यर्थियों से कोई नया शुल्क लिए बिना एक स्वतंत्र एजेंसी के माध्यम से पुन: परीक्षा आयोजित करे।

जस्टिस पीएस दिनेश कुमार और जस्टिस टीजी शिवशंकर गौड़ा की खंडपीठ ने याचिकाएं खारिज कर दीं। पीठ ने कहा, "इस मामले के तथ्यों और परिस्थितियों में राज्य सरकार द्वारा पारित आदेश उचित और इसमें किसी हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है।"

याचिकाकर्ताओं ने उनके आवेदन खारिज करने के कर्नाटक राज्य प्रशासनिक न्यायाधिकरण के आदेश को चुनौती दी थी। याचिकाकर्ताओं की ओर से पेश किया गया प्राथमिक तर्क यह था कि राज्य सरकार को कदाचार में शामिल लोगों के मामलों को अलग करने और अन्य उम्मीदवारों के संबंध में भर्ती प्रक्रिया को पूरा करने का निर्देश दिया जाए।

दलील दी गई थी कि 545 चयनित उम्मीदवारों में से केवल 53 उम्मीदवारों का नाम आरोप पत्र में दिया गया है. उनमें से 52 उम्मीदवारों को 20.07.2023 के आदेश के जरिए डिबार कर दिया गया। बाकी उम्मीदवारों पर कोई आरोप नहीं है।

पीठ ने आदेश में कहा, "निश्चित रूप से, चयन अनुशासित यू‌निफॉर्म्ड पुलिस सर्व‌िस के लिए है, जिसे कानून और व्यवस्था, अपराध का पता लगाने, सुरक्षा आदि का काम सौंपा जाएगा। इसलिए, भले ही अलगाव की संभव हो, लेकिन विचार योग्य नहीं है।"

प्रवेश प्रक्रिया और मामले में आरोपों पर पर पीठ ने कहा, “बेशक, एडीजीपी रैंक का एक बहुत सीनियर आईपीएस अधिकारी रिक्रूटमेंट विंग का प्रमुख था। उसे गिरफ्तार कर लिया गया है। यह स्पष्ट रूप से इंगित करता है कि जांच प्राधिकारी को एडीजीपी के दोषी होने पर प्रथम दृष्टया सामग्री मिली थी।

मामले में 2021 में आयोजित परीक्षा में 54,289 उम्मीदवार शामिल हुए थे। 545 पीएसआई के पदों को भरने के लिए भर्ती परीक्षा तब विवादों में आ गई जब यह पता चला कि कुछ उम्मीदवारों को लाभ पहुंचाने के लिए ओएमआर (ऑप्टिकल मार्क रिकग्निशन) उत्तर पुस्तिकाओं के साथ छेड़छाड़ की गई थी।

कई पुलिस अधिकारियों और उम्मीदवारों की गिरफ्तारी के बाद, घोटाले में शामिल 52 उम्मीदवारों को बर्खास्त कर दिया गया था।

पुलिस ने दो एफआईआर दर्ज की और मामले में 30 से अधिक लोगों को गिरफ्तार किया, जिनमें कई उम्मीदवार और पुलिस अधिकारी भी शामिल थे। घोटाले में आरोपी तत्कालीन एडीजीपी अमृत पॉल (आईपीएस) हैं।

ऑर्डर पढ़ने/डाउनलोड करने के लिए यहां क्लिक करें

Tags:    

Similar News