बेंगलुरु भगदड़ मामले में RCB मार्केटिंग हेड को मिली अंतरिम रिहाई

Update: 2025-06-12 11:51 GMT

कर्नाटक हाईकोर्ट ने गुरुवार (12 जून) को RCB मार्केटिंग हेड निखिल सोसले को अंतरिम रिहाई का आदेश दिया, जिन्होंने बेंगलुरु में चिन्नास्वामी स्टेडियम के पास हुई भगदड़ के सिलसिले में गिरफ्तारी को चुनौती देने वाली याचिका दायर की थी। यह घटना IPC टीम के IPL 2025 विजय समारोह से पहले 4 जून को हुई थी।

अदालत ने कार्यक्रम आयोजक कंपनी मेसर्स डीएनए एंटरटेनमेंट नेटवर्क्स प्राइवेट लिमिटेड के सुनील मैथ्यू, किरण कुमार एस और शामंत एन पी माविनाकेरे को अंतरिम रिहाई का आदेश देकर अंतरिम राहत भी प्रदान की।

जस्टिस एसआर कृष्ण कुमार ने फैसला सुनाते हुए याचिकाकर्ताओं को हिरासत से रिहा करने का निर्देश दिया, बशर्ते कि वे अपना पासपोर्ट जमा कर दें। सोसले और अन्य याचिकाकर्ता फिलहाल न्यायिक हिरासत में हैं।

हाईकोर्ट ने बुधवार को अंतरिम याचिकाओं पर अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था, जिसके जरिए उन्होंने हिरासत से रिहा होने की मांग की थी।

बुधवार को सुनवाई के दौरान सोसले की ओर से पेश सीनियर एडवोकेट संदेश चौटा ने तर्क दिया कि जब FIR में संस्थाओं को दिखाया जाता है तो पुलिस कर्मचारियों के पीछे नहीं जा सकती। चौटा ने कहा कि कोई प्रतिरूपी दायित्व नहीं हो सकता।

इस बीच राज्य की ओर से पेश एडवोकेट जनरल शशि किरण शेट्टी ने दलील दी कि टीम ने विजय परेड आयोजित करने की कोई अनुमति नहीं ली थी और RCB की जीत से महज एक घंटे पहले सोशल मीडिया पर इसकी घोषणा की गई थी।

Case Title: Nikhil Sosale AND State of Karnataka and connected matters

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