जज उत्तम आनंद मर्डर केस: झारखंड में सीबीआई की विशेष अदालत ने दोनों आरोपियों को दोषी करार दिया

Update: 2022-07-28 12:43 GMT

झारखंड में एक विशेष केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) अदालत ने जज उत्तम आनंद मर्डर केस में दोनों आरोपियों को दोषी ठहराया।

कोर्ट ने दोनों आरोपियों राहुल कुमार वर्मा और लखन कुमार वर्मा को भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धारा 302, 201 और 34 के तहत दोषी पाया।

अब सजा की मात्रा पर सुनवाई छह अगस्त को होगी। गौरतलब है कि ठीक एक साल पहले 28 जुलाई को धनबाद के अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश के पद पर तैनात एएसजे उत्तम आनंद को सुबह की सैर के दौरान वाहन ने टक्कर मार दी थी।

घटना के सीसीटीवी दृश्य सोशल मीडिया पर सामने आए, जिससे कानूनी बिरादरी में सदमे की लहर दौड़ गई।

हाईकोर्ट ने मामले का स्वत: संज्ञान लेते हुए विशेष जांच दल (एसआईटी) को घटना की जांच करने का निर्देश दिया।

एसआईटी द्वारा जांच का आदेश देते समय चीफ जस्टिस की अध्यक्षता वाली पीठ ने त्वरित, निष्पक्ष और पेशेवर जांच का आह्वान किया। साथ ही यह स्पष्ट कर दिया कि अदालत जांच की प्रगति की निगरानी करेगी और तय करेगी कि एसआईटी द्वारा जांच जारी रखी जाएगी या केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) को सौंप दिया जाए। मामले की जांच कर रही एसआईटी की अध्यक्षता अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक संजय लतकर ने की।

पीठ ने टिप्पणी की थी,

"अगर किसी भी समय अदालत को लगता है कि जांच सही दिशा में नहीं जा रही है तो मामला सीबीआई को सौंप दिया जाएगा।"

सुप्रीम कोर्ट ने 30 जुलाई, 2021 को घटना की प्रकृति के बड़े मुद्दे और अदालत परिसर के अंदर और बाहर न्यायिक अधिकारियों की सुरक्षा के लिए राज्य सरकारों द्वारा उठाए गए कदमों को देखते हुए घटना का स्वत: संज्ञान लिया था।

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