पत्रकार से यह उम्मीद नहीं है कि वह किसी को मौत के खतरे में डालकर भयावह घटना का नाटक करे और खबर बना ले: इलाहाबाद हाईकोर्ट

Update: 2021-07-01 11:01 GMT

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा है कि एक पत्रकार से सनसनीखेज और भयावह घटना का नाटक करने और

किसी व्यक्ति को दयनीय स्थिति में मौत के खतरे में डालकर उसकी खबर बनाने की उम्मीद नहीं की जाती है।

न्यायमूर्ति विकास कुंवर श्रीवास्तव की खंडपीठ ने एक पत्रकार को जमानत देने से इनकार कर दिया।

पत्रकार पर आरोप है कि उसने एक व्यक्ति को कहकर उकसाया कि अगर वह विधानसभा भवन के सामने आत्महत्या करने की कोशिश करेगा, तो वह उसका वीडियो बनाकर टेलीविजन पर टेलीकास्ट करेगा।

एक पत्रकार की भूमिका के बारे में न्यायालय ने यह भी टिप्पणी की:

"पत्रकार समाज में होने वाली प्रत्याशित या अचानक होने वाली घटनाओं पर नज़र रखता है और बिना किसी छेड़छाड़ के विभिन्न समाचार मीडिया के माध्यम से सभी लोगों की जानकारी में लाता है, यह उसका व्यवसाय है।"

कोर्ट के सामने मामला

अदालत शमीम अहमद नाम के एक आरोपी द्वारा दायर जमानत याचिका पर सुनवाई कर रही थी, जिस पर आईपीसी की धारा 306/511/109/506/504 के तहत मामला दर्ज किया गया है।

इस पत्रकार पर "विधानसभा भवन" के ठीक सामने एक व्यक्ति (मृतक) को आग लगाने के लिए उकसाने का आरोप लगाया गया है, ताकि वह इस घटना की वीडियोग्राफी कर सके और इसे टेलीविजन पर प्रसारित कर सके।

संक्षेप में तथ्य

मृतक का मकान मालिक चाहता था कि वह घर खाली कर दे और 19 अक्टूबर, 2020 को वह मृतका के घर आया और पति को अभद्र भाषा में गाली-गलौज करने लगा और घर खाली करने को कहा।

जब मृतक ने उसे बताया कि वह आर्थिक तंगी में है और घर खाली करने में असमर्थ है, तो मकान मालिक ने उसे डांटते हुए कहा कि अगर वह आवास खाली करने में सक्षम नहीं है, तो वह खुद को आग लगा ले और मर जाए।

इसके बाद, आरोपी पत्रकार ने उसे खुद को आग लगाने के लिए कहा और घटना को कवर करने का वादा किया। इसके अलावा, उसने मृतक से कहा कि यदि ऐसा होता है, तो योजना के अनुसार मामला उजागर हो जाएगा और कोई भी उसे अपने घर से बेदखल करने के लिए मजबूर नहीं करेगा।

कथित तौर पर, आरोपी द्वारा दिए गए उपरोक्त प्रलोभन के तहत सह-अभियुक्त मृतक को "विधानसभा भवन" के सामने लाया, जहां उसने प्रेरित और योजना के अनुसार उस पर तेल डाला और आग लगा दी और आरोपी पत्रकार घटना का वीडियो बना रहा था।

वहां मौजूद पुलिसकर्मी उसे कंबल से ढककर बचाने के लिए दौड़े और उसे अस्पताल ले गए, जहां 24 अक्टूबर, 2020 को उसकी मौत हो गई।

न्यायालय की टिप्पणियां

आरोपी के पास से वीडियो कैमरा और फिल्म, स्वतंत्र गवाह के साक्ष्य और विधानसभा के सी.सी.टी.वी. बरामद हुए। अदालत ने कहा कि गंभीर रूप से जले हुए मृतक को बचाने के बजाय, आरोपी इसे तब तक फिल्माता रहा जब तक कि वह बुरी तरह से झुलस नहीं गया।

इसलिए, अदालत ने पाया कि आरोपी के खिलाफ अभियोजन का मामला प्रथम दृष्टया स्थापित है कि उसने मृतक को मानसिक और वित्तीय संकट में रहने के लिए प्रलोभन दिया और उनसे छुटकारा पाने की योजना बनाई।

अदालत ने आगे कहा कि वह घटना स्थल पर मृतक के साथ मौजूद था और इसे फिल्मा रहा था। इसलिए, आरोपी द्वारा अपनी बेगुनाही का दावा प्रथम दृष्टया स्थापित नहीं किया गया है।

महत्वपूर्ण रूप से कोर्ट ने कहा:

"शिकायतकर्ता (मृतक की पत्नी), जो पहले से ही अपने पति की आर्थिक स्थिति से मानसिक रूप से परेशान है, जिसने आरोपी के प्रभाव में और आत्महत्या कर ली, अगर आरोपी को मुक्त कर दिया जाता है, तो वह खतरे में होगी। वह मामले में मुख्य गवाह है। निष्पक्ष सुनवाई के लिए शिकायतकर्ता को एक गवाह के रूप में पूरी तरह से भय मुक्त वातावरण की आवश्यकता होगी। उसे मामले की निष्पक्ष सुनवाई का अधिकार है।"

इस प्रकार आरोपी-आवेदक की ओर से पेश की गई जमानत की अर्जी खारिज कर दी गई।

केस का शीर्षक - शमीम अहमद बनाम उत्तर प्रदेश राज्य

ऑर्डर डाउनलोड करने के लिए यहां क्लिक करें




Tags:    

Similar News