इलाहाबाद हाईकोर्ट ने 'पैरेंस पैट्रिया' के सिद्धांत का इस्तेमाल करते हुए कोमा में पड़े पति के संरक्षक के रूप में पत्नी को नियुक्त किया
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने न्याय के उद्देश्यों को पूरा करने के लिए याचिकाकर्ता-पत्नी को उसके पति, जो स्थायी रूप से निष्क्रिय अवस्था में है, के संरक्षक के रूप में नियुक्त करने के लिए 'पैरेंस पैट्रिया' के सिद्धांत को लागू किया है।
जस्टिस महेश चंद्र त्रिपाठी और जस्टिस प्रशांत कुमार की पीठ ने कहा,
“मानसिक अक्षमता को एक असाधारण परिस्थिति के रूप में सूचीबद्ध किया गया है जो इस क्षेत्राधिकार के प्रयोग को उचित ठहराएगा। यदि न्यायालय इस बात से संतुष्ट है कि संबंधित व्यक्ति निष्क्रिय अवस्था में है, तो निश्चित रूप से "पैरेंस पैट्रिया" क्षेत्राधिकार का प्रयोग किया जा सकता है।
पृष्ठभूमि
बेहोशी की हालत में किसी व्यक्ति के लिए संरक्षक की नियुक्ति के लिए कानून की कमी के कारण, याचिकाकर्ता पत्नी ने अपने पति के संरक्षक के रूप में नियुक्त होने के लिए हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया, ताकि वह उसके नाम पर पंजीकृत संपत्ति का निपटान करने में सक्षम हो सके। पत्नी अपने पति के इलाज के खर्चों को पूरा करने के लिए संपत्ति बेचना चाहती थी, जो सिर की चोट के कारण स्थायी रूप से अस्वस्थ्य अवस्था में था।
न्यायालय ने पहले भी निदेशक, अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान, नई दिल्ली (एम्स) को ऐसी स्थितियों से निपटने वाले विशेषज्ञ डॉक्टरों से युक्त एक मेडिकल बोर्ड गठित करने का निर्देश दिया था। तदनुसार, अदालत के समक्ष रिपोर्ट प्रस्तुत की गई थी जिसमें यह कहा गया था कि पति को "लंबे समय तक सहायक और नर्सिंग देखभाल की आवश्यकता होगी और निकट भविष्य में महत्वपूर्ण न्यूरोलॉजिकल रिकवरी की संभावना नहीं है।"
यह देखते हुए कि पति कोमा में है और स्थायी रूप से निष्क्रिय अवस्था में है, न्यायालय के विचारार्थ प्रश्न यह था- मानसिक स्वास्थ्य अधिनियम और अभिभावक और वार्ड अधिनियम, 1890 में निष्क्रिय अवस्था में किसी व्यक्ति के लिए प्रावधानों के अभाव में, ऐसे व्यक्ति की संपत्ति को संभालने के लिए अभिभावक कौन होगा?
हाईकोर्ट का फैसला
न्यायालय ने 'पैरेंस पैट्रिया' के सिद्धांत पर भरोसा किया, जिसका ब्रिटेन में अर्थ है "राजा देश का पिता है और उन पर उन लोगों के हितों की देखभाल करने का दायित्व था जो अपनी देखभाल करने में असमर्थ हैं।"
न्यायालय ने कहा कि यद्यपि विकलांग व्यक्तियों के अधिकार अधिनियम, 2016 और मानसिक स्वास्थ्य देखभाल अधिनियम, 2017 के बीच स्पष्ट अंतर है, तथापि, इनमें से कोई भी कोमा की स्थिति में किसी व्यक्ति के अभिभावक का प्रावधान नहीं करता है।
न्यायालय ने अरुणा रामचन्द्र शानबाग बनाम यूनियन ऑफ इंडिया और अन्य पर भरोसा किया, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने माना कि न्यूनतम जागरूक अवस्था में एक व्यक्ति, हालांकि पूरी तरह से सुसंगत नहीं है, बातचीत करने में सक्षम है, विकलांग लोगों के अधिकार अधिनियम, 2016 द्वारा शासित होगा। स्थायी निष्क्रिय अवस्था में रहने वाले व्यक्ति को विकलांग व्यक्तियों की परिभाषा में शामिल नहीं किया जाएगा, और इसलिए उसे अधिनियम के दायरे से बाहर रखा जाएगा।
कोर्ट ने कहा,
“इसलिए, बेहोशी की हालत में पड़े मरीज़ों के व्यापक हित में, जिन्हें उपचार, सहायता की तत्काल आवश्यकता है और इसके लिए उन्हें इस असाधारण स्थिति की देखभाल के लिए धन की आवश्यकता है, जिसे नजरअंदाज या समझौता नहीं किया जा सकता है, इसलिए, न्यायालय जानबूझकर ऐसी स्थिति से निपटने के लिए भारत के संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत शक्ति का उपयोग करने के लिए बाध्य हूं।”
विभिन्न न्यायक्षेत्रों पर भरोसा करते हुए, न्यायालय ने कहा कि "न्याय के उद्देश्यों को पूरा करने" के लिए असाधारण परिस्थितियों में 'पैरेंस पैट्रिया' के सिद्धांत को लागू किया जाना चाहिए। जस्टिस त्रिपाठी ने पीठ की ओर से बोलते हुए कहा कि मानसिक अक्षमता एक असाधारण परिस्थिति है जो अभिभावक की नियुक्ति के लिए सिद्धांत को लागू करने में क्षेत्राधिकार के प्रयोग को उचित ठहराती है।
तदनुसार, न्यायालय ने याचिकाकर्ता-पत्नी को उसके पति का संरक्षक नियुक्त किया। हालांकि, न्यायालय ने यह भी पाया कि बेहोशी की हालत में व्यक्ति का कोई भी रिश्तेदार या मित्र यह इंगित करता है कि नियुक्त किया गया अभिभावक बेहोशी की हालत में पड़े व्यक्ति के सर्वोत्तम हित में काम नहीं कर रहा है, तो उसके पास संरक्षक को हटाने हेतु उचित दिशा-निर्देश के लिए इस अदालत से संपर्क करने का अधिकार होगा।
केस टाइटल: पूजा शर्मा बनाम यूपी राज्य और 2 अन्य
केस साइटेशन: 2023 लाइव लॉ (एबी) 365