'विचारधाराओं का सह-अस्तित्व होना चाहिए; वामपंथी आंदोलनों ने भारतीय संवैधानिक कानून के विकास में बहुत योगदान दिया': उड़ीसा हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस मुरलीधर ने कहा

Update: 2021-10-11 09:42 GMT

उड़ीसा हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस एस मुरलीधर ने रविवार को कहा, "आप कल्पना कर सकते हैं कि वामपंथी वकीलों, वामपंथी झुकाव वाले वकीलों ने संवैधानिक कानून के विकास की दिशा में क्या योगदान दिया। यह शोध का विषय है, मैं कानून के शोधकर्ताओं से गंभीरता से अनुरोध करता हूं जो सुन रहे हैं। वामपंथी वकीलों, ऐसे वकील, जिन्होंने वामपंथी विचारधारा साझाा की, संवैधानिक कानून के विकास में उनके योगदान के बारे में पर्याप्त नहीं लिखा गया है।" 


उन्होंने कहा, "हमें अलग-अलग विचारधाराओं के आने की उम्मीद करनी चाहिए। हमें किसी भी विचारधारा को सिर्फ इसलिए बाहर नहीं रखना चाहिए क्योंकि वह ऐसी विचारधारा हो सकती है, जिससे हम सहमत नहीं हैं। हमें उन्हें सह-अस्तित्व की अनुमति देनी चाहिए और संवैधानिक कानून के विकास में बहुत योगदान देना चाहिए।"

जस्टिस मुरलीधर, स्वर्गीय विश्वनाथ पसायत की 109वीं जयंती के उपलक्ष्य में आयोजित कार्यक्रम में बोल रहे थे।

उन्होंने कहा, " इस अवसर ने मुझे राजनीति और कानून के उस बिंदु, जहां वो एक दूसरे को काटते हैं, के बारे में सोचने पर मजबूर कर दिया है। श्री विश्वनाथ पसायत-वास्तव में एक राजनीतिक व्यक्ति थे, जिन्होंने कानूनों की व्याख्या करने और लोगों की स्वतंत्रता के लिए लड़ने में अपनी विशेषज्ञता के माध्यम से भारत के संविधान के साथ गहराई से जुड़ाव किया। मुझे लगता है कि आज इसलिए यह एक ऐसा दिन भी होना चाहिए जब हम उन लोगों की स्मृति का जश्न मनाएं जिन्होंने भारत में समाजवादी और कम्युनिस्ट आंदोलन के एक हिस्से के रूप में भारतीय संवैधानिक कानून के विकास में योगदान दिया है।"

जस्टिस मुरलीधर ने केरल के अग्रणी कम्युनिस्ट नेताओं में से एक एके गोपालन की बात की। उन्होंने कहा, "स्वतंत्रता की पूर्व संध्या पर, श्री गोपालन जेल में थे। यह विडंबना थी। वरिष्ठ वामपंथी वकील केजी कन्नबीरन ने अपनी पुस्तक 'वेज ऑफ इम्पुनिटी' में लिखा है कि एके गोपालन ने जेल में भारतीय ध्वज के साथ मार्च करने की कोशिश की और फिर से हिरासत में लिया गया। भारत रक्षा अधिनियम लागू किया गया था। यह स्वतंत्र भारत में था।"

"कल्पना कीजिए कि वामपंथी वकीलों, वामपंथी झुकाव वाले वकीलों ने संवैधानिक कानून के विकास के लिए क्या योगदान दिया। रमेश थापर को देखें। और जस्टिस वी कृष्ण अय्यर के अपार योगदान पर कौन विवाद कर सकता है। वह एक कार्डधारक कम्युनिस्ट थे। उनमें से एक सबसे पहला सफल कानूनी सहायता आंदोलन तब आया जब जस्टिस कृष्ण अय्यर ने केरल राज्य के लिए कानूनी सहायता नियमों का मसौदा तैयार किया, जब वे केरल के पहले मुख्यमंत्री ईएमएस नंबूदरीपाद के कैबिनेट में मंत्री थे। जस्टिस कृष्ण अय्यर कभी भी सुप्रीम कोर्ट के जज नहीं बन सकते थे, इस तथ्य के लिए कि श्री मोहन कुमारमंगलम, एक अन्य वामपंथी, उस समय केंद्र सरकार का हिस्सा थे।संवैधानिक कानून के विकास के लिए ये सभी सुखद संयोग हैं।"

जस्टिस मुरलीधर ने सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस पीबी सावंत का जिक्र किया, जो भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के थे- "संवैधानिक कानून के विकास में उनके अपार योगदान को कौन नकार सकता है?"

"राजनीति में डूबे लोगों के बारे में कुछ कहा जाना है। छात्र नेता जो प्रसिद्ध वकील और प्रसिद्ध राजनेता बनते हैं। मैं सीधे स्वर्गीय श्री अरुण जेटली के बारे में सोच सकता हूं। वह एक छात्र नेता थे- एबीवीपी का हिस्सा थे, वे बहुत सफल वरिष्ठ वकील हुए और उन्होंने राजनीतिक जीवन में खुद को प्रतिष्ठित किया।"

"विश्वनाथ पसायत का जीवन बताता है कि राजनीति में डूबे रहने से कानून के विकास के लिए कुछ बहुत समृद्ध आता है और यह एक महत्वपूर्ण योगदान है ... कोई भी श्री एमएन रॉय से शुरू कर सकता है। उनका योगदान बहुत बड़ा है। वह भारत के संविधान के मसौदे के शुरुआती लेखकों में से थे। अगर हम भारतीय संवैधानिक इतिहास को देखें, तो हमारे पास एमएन रॉय संविधान है। इसमें से कितना वास्तव में अंतिम संविधान में आया है यह किसी के लिए शोध का विषय होगा।"

जस्टिस मुरलीधर ने आगे कहा, "यदि आप संविधान सभा की बहसों को देखें, तो डॉ बीआर अंबेडकर लगातार आलोचना का जवाब दे रहे हैं कि क्या हमारा संविधान समाजवादी संविधान, कम्युनिस्ट संविधान नहीं बन रहा है। वास्तव में, डीपीएसपी के पूरे अध्याय में सीधे तौर पर समाजवाद लिखा है। यदि आप बहस पर डॉ. अम्बेडकर की प्रतिक्रिया को देखते हैं तो आप पाएंगे कि वे मानते हैं कि डीपीएसपी काफी हद तक एक समाजवादी विचारधारा, एक समाजवादी दर्शन का प्रतीक है। यह विचारधाराओं का संघर्ष है, आर्थिक डॉक्टरेट के दर्शन का संघर्ष है जिसे हम आज संविधान में देखते हैं, और कैसे विभिन्न न्यायाधीश अलग-अलग समय पर विभिन्न मौलिक अधिकारों की व्याख्या करने के लिए इन प्रावधानों को उठाते हैं। यह अध्ययन के लिए एक आकर्षक विषय है।"

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