आत्मनिर्णय, गरिमा और स्वतंत्रता के सबसे बुनियादी पहलुओं में से एक जेंडर चुनने का मानव का अधिकार: राजस्थान हाईकोर्ट

Update: 2023-05-29 03:17 GMT

राजस्थान हाईकोर्ट ने शारीरिक प्रशिक्षण प्रशिक्षक को सेक्स रिअसाइनमेंट सर्जरी के बाद सेवा रिकॉर्ड में अपना नाम और जेंडर बदलने की अनुमति देते हुए कहा कि मनुष्य का अपना जेंडर पहचान चुनने का अधिकार उसके व्यक्तित्व का अभिन्न अंग है और आत्मनिर्णय, गरिमा और स्वतंत्रता के सबसे बुनियादी पहलुओं में से एक है।

जस्टिस अनूप कुमार ढांड ने कहा कि यौन अभिविन्यास या लैंगिक पहचान के आधार पर भेदभाव के बिना हर कोई सभी मानवाधिकारों का आनंद लेने का हकदार है, जो जीवित रहने के लिए बुनियादी आवश्यकता है।

अदालत ने कहा,

"जेंडर पहचान जीवन का सबसे मौलिक पहलू है, जो किसी व्यक्ति के पुरुष या महिला होने के आंतरिक मूल्य को संदर्भित करता है। ऐसे समय होते हैं जब मानव शरीर अपने सभी उचित गुणों के साथ नहीं बनता है, इसलिए जननांग शरीर रचना संबंधी समस्याएं उत्पन्न हो सकती हैं और उनमें से कई अपने लिंग को बदलने के लिए लिंग पुनर्मूल्यांकन सर्जरी से गुजरना न चुनें।"

अदालत ने कहा कि इस ग्रह पर हर किसी को सम्मान और गरिमा के साथ व्यवहार करने का अधिकार है, चाहे वह पुरुष हो या महिला या कोई अन्य जेंडर है। इसमें कहा गया कि अतीत तक पुरुष और महिला को "दो जैविक सेक्स के रूप में माना जाता है, लेकिन विकसित विज्ञान ने साबित कर दिया कि सिर्फ सिजेंडर की तुलना में अधिक जेंडर हैं।"

अदालत ने आगे कहा,

"ऋग्वेद के अनुसार, हिंदू पौराणिक कथाओं में तीन प्रकार के जेंडर माने गए हैं - पुरुष, वह 'पुरुष', स्त्री जो 'प्रकृति' है और जो तीसरा जेंडर 'तृतीया प्रकृति' है। हाल के समय में आधुनिक भारतीय समाज ने उन्हें तीसरा लिंग माना है अन्यथा उन्हें कानूनी रूप से ऐसी कोई पहचान नहीं दी गई थी। फिर भी सब ठीक नहीं है और तीसरे जेंडर के लोग नागरिक समाज का हिस्सा बनने के लिए संघर्ष कर रहे हैं।"

याचिकाकर्ता, जिसने महिला के रूप में जन्म लिया, सामान्य महिला श्रेणी के तहत शारीरिक प्रशिक्षण प्रशिक्षक ग्रेड III के रूप में कार्यरत थी। 32 साल की उम्र में उसे जेंडर पहचान विकार का पता चला था। उसने मनोचिकित्सक से परामर्श किया जिसने उसे सेक्स रिअसाइनमेंट सर्जरी के लिए फिट पाया।

मनोवैज्ञानिक उपचार और सेक्स रिअसाइनमेंट सर्जरी (महिला से पुरुष) के बाद याचिकाकर्ता ने खुद को पुरुष के रूप में पहचानना शुरू किया। कंसल्टेंट यूरोलॉजिस्ट डॉक्टर ने इस संबंध में सर्टिफिकेट भी जारी किया। पुरुष जेंडर में तब्दील होने के बाद याचिकाकर्ता ने आधिकारिक राजपत्र और अपने आधार कार्ड में सफलतापूर्वक अपना नाम बदल लिया।

इसके बाद उसने अपने नियोक्ता को अपने सेवा रिकॉर्ड में अपना नाम और जेंडर बदलने के लिए आवेदन प्रस्तुत किया। तीन साल से अधिक समय पहले आवेदन करने के बावजूद, याचिकाकर्ता का नाम और जेंडर उसके सेवा रिकॉर्ड में नहीं बदला गया। इसलिए उन्होंने वर्तमान रिट याचिका के माध्यम से नियोक्ता की ओर से उक्त निष्क्रियता/विलंब को चुनौती दी।

यह भी बताया जाना चाहिए कि सेक्स रिअसाइनमेंट सर्जरी के बाद याचिकाकर्ता ने शादी कर ली और विवाह से उसके दो बेटे हैं।

अदालत ने ट्रांसजेंडर व्यक्तियों (अधिकारों का संरक्षण) अधिनियम, 2019 के मद्देनजर कहा कि ट्रांसजेंडर व्यक्ति को न केवल ट्रांसजेंडर के रूप में मान्यता प्राप्त करने का अधिकार है, बल्कि स्वयं की कथित जेंडर पहचान का अधिकार भी है।

अदालत ने आगे कहा,

"इस अदालत की राय है कि याचिकाकर्ता जिसने पुरुष जेंडर का विकल्प चुना है और उक्त जेंडर के एक सदस्य के रूप में अपनी आत्म-धारणा की सहायता के लिए सेक्स रिअसाइनमेंट सर्जरी करवाई है, निश्चित रूप से एक पुरुष जेंडर के रूप में पहचाना जाएगा। वह इसका हकदार है उनके सेवा रिकॉर्ड में उनके नाम और लिंग का परिवर्तन और सुधार प्राप्त करें।"

यह देखते हुए कि याचिकाकर्ता की पहले से ही शादी हो चुकी है और उसके दो बेटे भी हैं, अदालत ने कहा कि अगर उसके सेवा रिकॉर्ड में नाम सही नहीं किया गया है, तो उसके लिए समाज में और उसकी पत्नी के लिए अपनी स्थिति और पहचान को साफ करना बहुत मुश्किल होगा और बच्चों को सेवा का लाभ मिले।

अदालत ने याचिकाकर्ता को अधिकार क्षेत्र वाले जिला मजिस्ट्रेट के समक्ष आवेदन प्रस्तुत करने के लिए कहा और जिला मजिस्ट्रेट को निर्देश दिया कि वे लिंग पुनर्निर्धारण के तथ्य को सत्यापित करवाएं और संतुष्ट होने पर याचिकाकर्ता को आवश्यक प्रमाण पत्र जारी करें।

अदालत ने कहा,

"इस तरह की प्रक्रिया जिला मजिस्ट्रेट द्वारा इस आदेश की रजिस्टर्ड कॉपी के साथ याचिकाकर्ता के समक्ष आवेदन करने की तारीख से साठ दिनों की अवधि के भीतर पूरी की जाएगी। जिला मजिस्ट्रेट द्वारा जारी सर्टिफिकेट के आधार पर याचिकाकर्ता को स्वतंत्रता होगी कि वह संबंधित अधिकारियों यानी प्रतिवादियों से संपर्क करें, जो अपने सेवा रिकॉर्ड में याचिकाकर्ता के नाम और लिंग को बदलने के लिए तत्काल कदम उठाएंगे। इस तरह की कवायद उस तारीख से एक महीने की अवधि के भीतर पूरी की जाएगी, इस आदेश और जिला मजिस्ट्रेट द्वारा उसे जारी किए गए प्रमाण पत्र के बारे में जिस तारीख से याचिकाकर्ता प्रमाणित प्रति के साथ प्रतिवादियों से संपर्क करता है।"

प्रत्येक जिले में शिकायत निवारण तंत्र फोरम

अदालत ने राज्य के मुख्य सचिव को यह भी निर्देश दिया कि वे राज्य के सभी जिलाधिकारियों को ट्रांसजेंडर व्यक्ति (प्रोटेक्शन एक्ट) अधिनियम 2019 और 2020 के नियमों को प्रभावी ढंग से और सकारात्मक रूप से लागू करने और अलग शिकायत निवारण स्थापित करने का निर्देश दें। इस अधिनियम के प्रावधानों के उल्लंघन से संबंधित शिकायतों से निपटने और ट्रांसजेंडर व्यक्तियों को इस अधिनियम के प्रावधानों के सभी लाभ प्रदान करने के लिए राज्य के प्रत्येक जिले में एक सिस्टम बनाया जाए।

अदालत ने कहा,

"मुख्य सचिव से इस आदेश की प्रति प्राप्त होने के तीन महीने के भीतर इस अधिनियम के तहत निहित प्रावधानों के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए आवश्यक अभ्यास करने और 04.09.2023 को या उससे पहले इस न्यायालय को अनुपालन रिपोर्ट प्रस्तुत करने की उम्मीद है।"

केस टाइटल: चिंदर पाल सिंह बनाम मुख्य सचिव एस.बी. सिविल रिट याचिका नंबप 14044/2021

याचिकाकर्ताओं की ओर से : अरविंद शर्मा सुश्री ममता अग्रवाल और प्रतिवादी (ओं) के लिए: एस जकावत अली, अतिरिक्त जी.सी.

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