ऑनलाइन सुनवाई के लिए कैसे इंस्टाल करें VIDYOMOBILE एप, सीखें पूरी प्र‌किया

Update: 2020-04-21 09:48 GMT

Madhya Pradesh High Court

COVID 19 के प्रकोप को रोकने के लिए देश भर में अदालतें वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जारिए अर्जेंट मामलों की सुनवाई कर रहा हैं। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने 24 मार्च 2020 को राष्‍ट्रीय स्तर पर लॉकडाउन लागू होने के बाद वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए अर्जेंट मामलों की सुनवाई का आदेश दिया था।

14 अप्रैल को लॉकडाउन की अव‌धि बढ़ाए जाने क बाद हाईकोर्ट ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए अर्जेंट मामलों की सुनवाई आगे भी जारी रखने का फैसला किया है।

अधिवक्ताओं और पक्षकारों को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जर‌िए सुनवाई में भाग लेने के लिए जिस एप्‍लिकेशन की आवश्यकता है, उसे इंस्टाल करने और इस्तेमाल करने की विधि यहां विस्तार से दी जा रही है। पढ़िए-

वी‌‌ड्यो मोबाइल एप्लीकेशन इंस्टाल करने की प्रक्रिया-  

आवश्‍यकता--मोबाइल में इंटरनेट कनेक्‍शन होना अनिवार्य  है। 

-एप्ल‌िकेशन इंस्टाल करने के लिए मोबाइल में पर्याप्त मेमोरी होना अनिवार्य है।

प्रक्रिया- 

-मोबाइल में प्लेस्टोर ओपन करें और सर्च बॉक्स में VIDYOMOBILE टाइप करें। 


-टाइप करने के बाद नीचे लाल घेरे में दिख रहे एप पर क्लिक करें। 


फिर इंस्टाल पर क्लिक करें। यह नीचे हरे बॉक्स में दिख रहा है।


-इंस्टाल हो जाने के बाद हरे बॉक्स में दिख रहे ओपन पर क्लिक करें। 


- मोबाइल में एप खुल जाने के बाद एक्सेप्ट पर क्लिक करें।


 -इसके बाद एप आपके फोन के जर‌िए प‌िक्चर लेने, वीडियो-ऑडियो रिकॉर्ड करने, फोन कॉल्‍स करने, फोटो, मीडिया, अन्य फाइल्स और कैलेंडर इस्तेमाल करने की अनुमाति मांगेगा। आप लगातार एलाऊ विकल्प पर क्ल‌िक करते जाएं।


-आपके मोबाइल में एप्‍ल‌िकेशन इंस्टाल हो चुका है। अब उसमें पोर्टल संबंधी जानकारी दर्ज करें। पोर्टल का नाम http://ecourtvc.nic.in है। यह दर्ज करने बाद नेंक्स्ट पर क्लिक करें। 


- एप्ल‌िकेशन को अब मीनिमाइज़ करें और व्हाट्सएप ओपने करें। इसके बाद संबंध‌ित न्यायाधीश की ओर से आपके व्हाट्सएप पर भेजे गए लिंक को क्ल‌िक करें। लिंक आपके मोबाइल के ब्राउजर में खुल जाएगा। इसके बाद स्क्रीन पर दिख रहे JOIN CONFERENCE को क्ल‌िक करें।


-इसके बाद एक खाली टैक्‍स्ट बॉक्स दिखेगा, जिसमें आपको अपना नाम दर्ज करना होगा। इसके बाद आप JOIN पर क्लिक करें।



 





 


अब आप सुनवाई में शामिल हो सकते हैं।

Tags:    

Similar News