होटलों में COVID-19 इलाज सुविधा : दिल्ली हाईकोर्ट ने चुनी हुई होटलों को दिल्ली सरकार को अपनी चिंताओं से अवगत कराने के अनुमति दी
दिल्ली सरकार ने जिन होटलों से COVID-19 सुविधाओं के लिए उपयोग के लिए संपर्क किया है, उन होटलों को दिल्ली हाईकोर्ट ने दिल्ली सरकार के समक्ष अपनी चिंताएं व्यक्त करने की अनुमति दी है, जहां इन चिंताओं का निदान क़ानून के अनुरूप किया जाएग।
न्यायमूर्ति नवीन चावला की एकल पीठ ने उन होटलों को दिल्ली सरकार से मुआवज़े दिए जाना, इसका समय पर भुगतान, पीपीई किट्स की आपूर्ति, कर्मचारियों की उपलब्धता आदि के बारे में अपनी चिंताओं से दिल्ली सरकार को अवगत कराने की अनुमति दे दी।
दिल्ली हाईकोर्ट ने यह आदेश एक याचिका पर दिया, जिसे उन होटलों ने दायर किया है जिन्हें दिल्ली सरकार ने COVID-19 सुविधाओं के लिए उपयोग के लिए नामित किया है। इन होटलों ने अपनी याचिका में इस क़दम की उपयुक्तता पर सवाल उठाया था और इसे चुनौती दी थी।
अपने पूर्व के आदेश में दिल्ली हाईकोर्ट ने डॉक्टर की एक कमिटी बना दी थी जिस पर कुछ होटलों को विस्तारित COVID-19 अस्पतालों में बदलने के फ़ैसले की जांच की ज़िम्मेदारी दी गई थी कि ऐसा करना उपयुक्त होगा कि नहीं।
इस समिति को यह जांच करनी थी कि अगर इन होटलों को COVID-19 अस्पताल में तब्दील किया गया तो वहां काम करे रहे कर्मचारियों पर कहीं इसका विपरीत असर तो नहीं पड़ेगा। समिति को 14 जून को अपनी रिपोर्ट देने को कहा गया था।
एएसजी संजय जैन ने सरकार की पैरवी करते हुए अदालत को बताया कि समिति ने जो रिपोर्ट दी है वह सरकार को मंज़ूर है और इन होटलों को COVID-19 अस्पताल के रूप में प्रयोग करने से पहले सुझाव के अनुरूप क़दम उठाने की बात कही।
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