हाईकोर्ट ने बेअंत सिंह हत्याकांड के दोषी की समय से पूर्व रिहाई के अनुरोध को खारिज करने के खिलाफ दाखिल याचिका पर चंडीगढ़ प्रशासन को नोटिस जारी किया

Update: 2022-12-15 05:10 GMT

पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने बेअंत सिंह हत्याकांड के दोषी की समय से पूर्व रिहाई के अनुरोध को खारिज करने के खिलाफ दाखिल याचिका पर चंडीगढ़ प्रशासन, पटियाला डिप्टी कमिश्नर और जिले के एसएसपी को नोटिस जारी किया।

जस्टिस अवनीश झिंगन ने नोटिस जारी करते हुए मामले को 20 फरवरी को सुनवाई के लिए सूचीबद्ध किया।

चंडीगढ़ की मॉडल जेल में बंद गुरमीत सिंह ने समय से पहले रिहाई के लिए पूरी तरह से हकदार होने के लिए एक रिट जारी करने की प्रार्थना की है। चंडीगढ़ प्रशासन ने 31 अक्टूबर को समय से पहले रिहाई के उनके आवेदन को खारिज कर दिया था।

पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री बेअंत सिंह की हत्या से संबंधित मामले में 52 वर्षीय सिंह को आईपीसी की धारा 302, 307 सहपठित धारा 120बी और विस्फोटक पदार्थ अधिनियम की धारा 3 और 4 के तहत दोषी ठहराया गया था।

एडवोकेट विजय के. जिंदल और एडवोकेट विपुल जिंदल ने अदालत के समक्ष प्रस्तुत किया कि याचिकाकर्ता पहले ही 27 साल से अधिक की वास्तविक सजा और 30 नवंबर तक पैरोल अवधि को छोड़कर छूट सहित 31 साल से अधिक की कुल सजा काट चुका है।

उन्होंने तर्क दिया कि सभी को पूरा करने के बाद पंजाब जेल मैनुअल, 1996 के अनुसार शर्तें, जो मैनुअल चंडीगढ़ के यूटी पर भी लागू होती हैं, सीआरपीसी की धारा 432 (2) के साथ पढ़ें, याचिकाकर्ता समय से पहले रिहाई का हकदार है।

याचिका में कहा गया है कि सजा की पूरी अवधि के दौरान उन्हें कभी भी किसी जेल अपराध का दोषी नहीं पाया गया।

उसके वकील ने अदालत से कहा,

"उसे अच्छे आचरण वाले कैदी अस्थायी रिहाई अधिनियम के तहत कई मौकों पर पैरोल पर रिहा होने की अनुमति दी गई थी, क्योंकि सजा के दौरान लगातार अच्छे आचरण थे।"

यह तर्क दिया गया है कि पंजाब जेल नियमावली के अनुच्छेद 431 के अनुसार, दोषियों - जिनकी मौत की सजा को आजीवन कारावास में बदल दिया गया है, को 14 साल की वास्तविक कैद और समय से पहले रिहाई के लिए छूट सहित 20 साल की सजा काटनी होगी।

केस टाइटल: गुरमीत सिंह बनाम यूटी प्रशासन, चंडीगढ़ और अन्य

साइटेशन: CRWP-11615-2022

कोरम: जस्टिस अवनीश झिंगन

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