हापुड में वकीलों पर लाठीचार्ज का मामला : सरकार के दोषी पुलिस अधिकारियों को निलंबित/स्थानांतरित करने के बाद यूपी बार काउंसिल ने हड़ताल वापस ली
उत्तर प्रदेश बार काउंसिल ने गुरुवार को राज्य के वकीलों की चिंताओं और मांगों के संबंध में राज्य के मुख्य सचिव के साथ एक सफल वार्ता के बाद अपनी चल रही राज्यव्यापी हड़ताल को समाप्त करने और आज से काम फिर से शुरू करने का फैसला किया।
वकील पिछले महीने हापुड जिले में वकीलों पर कथित पुलिस लाठीचार्ज का विरोध कर रहे हैं और वे दोषी पुलिस अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई के साथ-साथ अधिवक्ता संरक्षण कानून लागू करने की मांग कर रहे हैं। वकीलों ने घायल वकीलों के लिए मुआवजे के साथ ही उन पर पर दर्ज मुकदमे वापस लेने की भी मांग की।
हड़ताल समाप्त करने का निर्णय उत्तर प्रदेश बार काउंसिल के प्रेसिडेंट शिव किशोर गौड़ के नेतृत्व में स्टेट बार काउंसिल की एक टीम द्वारा यूपी सरकार के मुख्य सचिव से मुलाकात के तुरंत बाद आया, जिसमें राज्य सरकार ने काउंसिल द्वारा की गई मांगों को स्वीकार कर लिया।
वार्ता के दौरान मुख्य सचिव, उत्तर प्रदेश सरकार ने आश्वासन दिया कि बार काउंसिल, उत्तर प्रदेश की सभी मांगों को यथाशीघ्र पूरा किया जायेगा। टीम को यह भी बताया गया कि दोषी पुलिस अधिकारियों/आला अधिकारियों का तबादला कर दिया गया है।
इसके अलावा सरकार ने कहा कि आंदोलन के दौरान वकीलों के खिलाफ दर्ज किए गए मामले वापस लिए जा रहे हैं और घायल वकीलों को सरकार द्वारा मुआवजा दिया जाएगा और राज्य में अधिवक्ता संरक्षण अधिनियम लागू करने के लिए एक समिति का गठन किया गया है।
सरकार द्वारा दिये गये आश्वासन एवं प्रदेश के वकीलों के हित को ध्यान में रखते हुए परिषद ने सर्वसम्मति से निर्णय लिया कि दिनांक 15.09.2023 से वकील न्यायिक कार्य सुचारु एवं शांतिपूर्ण ढंग से करना प्रारम्भ करेंगे।