हापुड घटना: इलाहाबाद हाईकोर्ट बार एसोसिएशन ने हड़ताल वापस ली, अवध बार एसोसिएशन न्यायिक कार्य से विरत रहेगा

Update: 2023-09-06 05:42 GMT

हाईकोर्ट बार एसोसिएशन इलाहाबाद ने हापुड़ में वकीलों के खिलाफ कुछ पुलिस कर्मियों द्वारा लाठीचार्ज पर दर्ज स्वत: संज्ञान जनहित याचिका में मुख्य न्यायाधीश प्रीतिंकर दिवाकर की अध्यक्षता वाली पीठ द्वारा दिए गए आश्वासन के बाद बुधवार से न्यायिक कार्य फिर से शुरू करने का प्रस्ताव पारित किया है।

प्रस्ताव में कहा गया है कि यद्यपि हाईकोर्ट ने आवश्यक कार्रवाई करने का आश्वासन दिया है, लेकिन उत्तर प्रदेश राज्य भर में वकीलों के खिलाफ पुलिस की कार्रवाई से वकील परेशान हैं, पुलिस लगातार वकीलों के शांतिपूर्ण विरोध प्रदर्शन को विफल करने की कोशिश कर रही है और उनके खिलाफ झूठे मामले दर्ज कर रही है।

हाईकोर्ट बार एसोसिएशन, इलाहाबाद के सचिव नितिन शर्मा ने इलाहाबाद हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश से यह घोषणा करने का अनुरोध किया कि वकील की अनुपस्थिति में 'कोई प्रतिकूल आदेश' पारित नहीं किया जाएगा क्योंकि कई लोग जन्माष्टमी के कारण अपने गृहनगर चले गए हैं।

इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ पीठ के अवध बार एसोसिएशन ने "हापुड़ में वकीलों के साथ पुलिस द्वारा किए गए अन्याय" के कारण बुधवार को न्यायिक कार्य से दूर रहने का प्रस्ताव पारित किया है।

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने सोमवार को हापुड घटना के आलोक में बार काउंसिल ऑफ उत्तर प्रदेश की हड़ताल का स्वत: संज्ञान लिया। मामले की सुनवाई मुख्य न्यायाधीश प्रीतिंकर दिवाकर और जस्टिस महेश चंद्र त्रिपाठी की पीठ ने की। पीठ ने फैमिली कोर्ट के रिटायर्ड जज श्री हरि नाथ पांडे को जांच में शामिल करने का निर्देश दिया। पीठ ने पुलिस अधीक्षक को हापुड घटना के संबंध में वकीलों की एफआईआर दर्ज करने के निर्देश जारी किये गये।

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