हज 2023: मध्यप्रदेश हाईकोर्ट ने भोपाल से मुंबई के लिए इम्बारकेशन प्वाइंट बदलने की मांग वाली जनहित याचिका खारिज की
मध्यप्रदेश हाईकोर्ट ने 2023 हज यात्रा के लिए भोपाल से मुंबई के लिए इम्बारकेशन प्वाइंट (जहां से यात्रा शुरू होती है) बदलने की मांग वाली जनहित याचिका खारिज कर दी।
जस्टिस राजेंद्र कुमार वर्मा और जस्टिस अवनींद्र कुमार सिंह की खंडपीठ ने कहा,
“… याचिकाकर्ताओं के पास इस जनहित याचिका को दायर करने का कोई अधिकार नहीं है, क्योंकि वे न तो योजना के लाभार्थी हैं और न ही हज यात्रा करने जा रहे हैं। यदि किसी व्यक्ति को कोई शिकायत है तो वह अलग-अलग व्यक्तिगत रिट याचिका दाखिल कर इस न्यायालय में जा सकता है, अन्यथा बड़ी संख्या में आवेदक हज प्राधिकरणों के पास जाएंगे जिससे हज यात्रा के लिए नियोजित टाइम टेबल काफी हद तक गड़बड़ा जाएगा।"
अदालत ने कहा कि इस जनहित याचिका की आड़ में याचिकाकर्ताओं द्वारा एक सामान्य निर्देश की मांग की जा रही है, जिसे स्वीकार नहीं किया जा सकता।
सामाजिक कार्यकर्ता कहे जाने वाले शाहिद अली और रेहान अहमद ने जनहित याचिका दायर की थी, जिसमें आरोप लगाया गया था कि हज कमेटी ऑफ इंडिया द्वारा मई में जारी सर्कुलर में हज यात्रियों से अधिक फीस वसूलने का प्रावधान है, जिनका भोपाल में इम्बारकेशन प्वाइंट है, जबकि अन्य हज यात्रियों का इम्बारकेशन प्वाइंट अन्य शहरों में है।
याचिकाकर्ताओं ने आरोप लगाया कि विभिन्न इम्बारकेशन प्वाइंट के संबंध में समिति द्वारा भेदभावपूर्ण रवैया अपनाया गया है और कोई कारण नहीं बताया गया है कि विभिन्न इम्बारकेशन प्वाइंट के बीच फीस में अंतर क्यों है।
जनहित याचिका को खारिज करते हुए कोर्ट ने कहा, "यह ज्ञात नहीं है कि कितने हज यात्री सामान्य आदेश के तहत आवेदन करेंगे और अपने इम्बारकेशन प्वाइंट को बदलना चाहते हैं। उपरोक्त के मद्देनजर, इस जनहित याचिका पर विचार करने के लिए कोई जनहित शामिल नहीं है।
केस टाइटल : शाहिद अली व अन्य बनाम हज कमेटी ऑफ इंडिया और अन्य।
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