काशी विश्वनाथ-ज्ञानवापी मस्जिद जमीन विवाद: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने वाराणसी कोर्ट के एएसआई सर्वेक्षण आदेश और अन्य कार्यवाही पर रोक लगाई

Update: 2021-09-09 11:03 GMT

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने आज (गुरूवार) काशी विश्वनाथ-ज्ञानवापी मस्जिद जमीन विवाद मामले में वाराणसी की निचली अदालत के आदेश पर रोक लगा दी, जिसमें भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (एएसआई) को मस्जिद परिसर का सर्वेक्षण करने का निर्देश दिया गया था।

न्यायमूर्ति प्रकाश पाडिया की खंडपीठ ने कहा कि वाराणसी कोर्ट को भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण द्वारा सर्वेक्षण के लिए दायर आवेदन का फैसले पर आगे नहीं बढ़ना चाहिए क्योंकि दायर याचिकाएं उच्च न्यायालय के समक्ष लंबित है।

यूपी के वाराणसी जिले में एक सिविल कोर्ट ने 8 अप्रैल 2021 के आदेश के तहत भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण को काशी विश्वनाथ मंदिर-ज्ञानवापी मस्जिद के विवादित स्थल पर एक सर्वेक्षण करने की अनुमति दी। कोर्ट ने उत्तर प्रदेश सरकार को सर्वेक्षण का खर्च वहन करने का भी निर्देश दिया।

गौरतलब है कि जमीन का मालिकाना विवाद ज्ञानपीठ मस्जिद से संबंधित है, यह कथित रूप से काशी विश्वनाथ मंदिर के खंडहर पर बनी है।

हिंदू समुदाय का दावा है कि काशी विश्वनाथ मंदिर के बगल में स्थित मस्जिद को मंदिर के एक हिस्से को ध्वस्त करके बनाया गया है।

मंदिर के ट्रस्ट की ओर से 1991 में वाराणसी जिला न्यायालय में दायर एक मुकदमे के अनुसार, मंदिर को 1664 में मुगल बादशाह औरंगजेब ने ध्वस्त कर दिया था और मंदिर के अवशेषों का उपयोग करके मस्जिद का निर्माण किया गया।

Tags:    

Similar News