ज्ञानवापी 'विवादास्पद' टिप्पणी केस - पुनरीक्षण याचिका पर वाराणसी कोर्ट ने अखिलेश यादव, असदुद्दीन ओवैसी को फिर नोटिस जारी किया

Update: 2023-05-08 07:42 GMT

वाराणसी की एक अदालत ने ज्ञानवापी मस्जिद-काशी विश्वनाथ मंदिर विवाद के संबंध में कथित रूप से विवादास्पद टिप्पणी करने के लिए समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव और एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी के खिलाफ आपराधिक मामला दर्ज करने की मांग वाली एक पुनरीक्षण याचिका पर शनिवार को एक बार फिर नोटिस जारी किया।

इससे पहले 28 मार्च को कोर्ट ने उन्हें नोटिस जारी किया था , लेकिन कोर्ट में कोई पेश नहीं होने के कारण कोर्ट ने उन्हें दोबारा नोटिस जारी कर दिया।

उल्लेखनीय है कि यह पुनरीक्षण याचिका वाराणसी के एक वकील हरि शंकर पांडे द्वारा दायर की गई है, क्योंकि उनकी पहले की याचिका को अदालत ने यह कहते हुए खारिज कर दिया था कि यादव और ओवैसी द्वारा कोई संज्ञेय अपराध नहीं किया गया।

इसी आदेश के खिलाफ अपर जिला न्यायाधीश अनुराधा कुशवाहा की अदालत में पुनरीक्षण याचिका दायर की गयी है।

उल्लेखनीय है कि याचिकाकर्ता (एडवोकेट हरि शंकर पांडेय) ने अपनी याचिका में यादव और ओवैसी के खिलाफ कथित रूप से ज्ञानवापी मस्जिद परिसर के अंदर पाए गए कथित 'शिव लिंग ढांचे के संबंध में 'विवादास्पद' टिप्पणी करके धार्मिक घृणा भड़काने के आरोप में एफआईआर/मामला दर्ज करने की मांग की है।

उनका मामला है कि सपा प्रमुख अखिलेश यादव और ओवैसी, उनके भाई और कई अन्य लोगों ने 'शिव लिंग' के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणी की, जिसके परिणामस्वरूप हिंदुओं की भावनाओं को ठेस पहुंची।

यादव, ओवैसी और अन्य को नोटिस जारी करते हुए कोर्ट ने मामले की आगे की सुनवाई 29 मई को तय की ह

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